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छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बने देवी अहिल्याबाई होल्कर कन्वेंशन सेंटर हॉल की छत और फॉल सीलिंग उद्घाटन के महज एक महीने बाद ही गिर गई। हाउसिंग बोर्ड आयुक्त अवनीश शरण ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालन अभियंता (EE) आर.के. दंदेलिया और सहायक अभियंता (AE) कांशी प्रकाश पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह हॉल 17 करोड़ रूपए की लागत से DMF (जिला खनिज निधि) मद से बनाया गया था, जिसकी निर्माण एजेंसी छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड थी। घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने गंभीर लापरवाही और निर्माण में गुणवत्ता की कमी के आधार पर कार्रवाई की है।
17 करोड़ की लागत से बना कन्वेंशन सेंटर
कोरबा में देवी अहिल्याबाई होल्कर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि DMF फंड से स्वीकृत की गई थी।
हाल ही में सेंटर का उद्घाटन धूमधाम से किया गया था, लेकिन एक महीने के भीतर ही उसकी छत और फॉल सीलिंग भरभराकर गिर गई।
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गुणवत्ता में लापरवाही, तकनीकी खामियां उजागर
कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने इस मामले की जानकारी हाउसिंग बोर्ड आयुक्त अवनीश शरण को दी थी। आयुक्त ने मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अपर आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी। जांच में गंभीर तकनीकी खामियां और निर्माण में घटिया गुणवत्ता पाई गई।
1️⃣ 17 करोड़ से बना हॉल एक महीने में गिराकोरबा में DMF फंड से बना देवी अहिल्याबाई होल्कर कन्वेंशन हॉल उद्घाटन के एक महीने बाद ही भरभराकर गिर गया। 2️⃣ हाउसिंग बोर्ड था निर्माण एजेंसीइस हॉल का निर्माण छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें गंभीर तकनीकी खामियां पाई गईं। 3️⃣ जांच में खुली लापरवाहीकलेक्टर की सूचना पर हाउसिंग बोर्ड आयुक्त ने जांच करवाई, जिसमें गुणवत्ता में भारी कमी और लापरवाही उजागर हुई। 4️⃣ दो इंजीनियर सस्पेंडजांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालन अभियंता आर.के. दंदेलिया और सहायक अभियंता कांशी प्रकाश पैकरा को निलंबित किया गया। 5️⃣ भ्रष्टाचार की आशंका, साख को झटकाइस घटना ने निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोल दी है, जिससे हाउसिंग बोर्ड की साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। |
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दो इंजीनियरों पर कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक अभियंता कांशी प्रकाश पैकरा और कार्यपालन अभियंता आर. के. दंदेलिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में दोनों इंजीनियरों का मुख्यालय गृह निर्माण मंडल, संभाग-जगदलपुर निर्धारित किया गया है।
मंडल की साख को गहरा आघात
आयुक्त ने इस घटना को संस्था की छवि को धूमिल करने वाला मामला बताया है।निर्माण में हुई चूक और लापरवाही से छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की साख को गहरा झटका लगा है। प्रशासन अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में ऐसे निर्माण कार्यों में सख्ती और गुणवत्ता बनी रहे।
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