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local body election code of conduct : छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में आप आ-जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप दस हजार रुपए से ज्यादा की नगदी साथ लेकर न चलें। यदि आपके पास दस हजार रुपए से ज्यादा की नगदी है तो आपकी रकम जब्त हो सकती है। इसके बाद इस रकम को छुड़ाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और टेडी है। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप दस हजार से अधिक कैश अपने साथ लेकर न चलें।
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प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए लगी है आचार सहिंता
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव के लिए प्रदेश में आचार सहिंता लगी हुई है। इन चुनाव के दौरान देखने में आता है कि उम्मीदवार नगदी आदि का प्रलोभन देकर वोट प्रभावित करते हैं। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय किया गया है कि राज्य में दस हजार से ज्यादा की नगदी लाने और ले जाने पर रोक लगा दी जाए।
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इन मामलों में मिलेगी छूट
जानकारी के अनुसार यदि किसी के घर में शादी या अन्य कार्यक्रम है तो उसे एक लाख रुपए तक साथ ले जाने की अनुमति है, लेकिन उसे इस संबंध में प्रूफ देना होगा। इसके साथ ही बीमार आदि में भी नगदी के मामले में छूट रहेगी।
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FAQ
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