10 हजार से ज्यादा रुपए लेकर चले तो जब्त हो जाएगी रकम, छुड़ाना टेडी खीर

local body election code of conduct : आप दस हजार रुपए से ज्यादा की नगदी लेकर चल रहे हैं तो आपकी रकम जब्त हो सकती है। इसके बाद इस रकम को छुड़ाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और पेचिदा है।

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Marut raj
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local body election code of conduct :  छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में आप आ-जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप दस हजार रुपए से ज्यादा की नगदी साथ लेकर न चलें। यदि आपके पास दस हजार रुपए से ज्यादा की नगदी है तो आपकी रकम जब्त हो सकती है। इसके बाद इस रकम को छुड़ाने की प्रक्रिया बहुत लंबी और टेडी है। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप दस हजार से अधिक कैश अपने साथ लेकर न चलें। 

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प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए लगी है आचार सहिंता

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव के लिए प्रदेश में आचार सहिंता लगी हुई है। इन चुनाव के दौरान देखने में आता है कि उम्मीदवार नगदी आदि का प्रलोभन देकर वोट प्रभावित करते हैं। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय किया गया है कि राज्य में दस हजार से ज्यादा की नगदी लाने और ले जाने पर रोक लगा दी जाए।

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इन मामलों में मिलेगी छूट

जानकारी के अनुसार यदि किसी के घर में शादी या अन्य कार्यक्रम है तो उसे एक लाख रुपए तक साथ ले जाने की अनुमति है, लेकिन उसे इस संबंध में प्रूफ देना होगा। इसके साथ ही बीमार आदि में भी नगदी के मामले में छूट रहेगी।

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FAQ

क्या छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान दस हजार से ज्यादा नगदी साथ ले जाना मना है ?
हां, छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दस हजार रुपए से ज्यादा नगदी साथ ले जाना मना है। यदि कोई व्यक्ति इससे ज्यादा नगदी लेकर चलता है, तो वह जब्त की जा सकती है।
अगर किसी व्यक्ति के घर में शादी या अन्य कोई बड़ा कार्यक्रम है, तो क्या उसे ज्यादा नगदी ले जाने की अनुमति है ?
हां, अगर किसी के घर में शादी या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो वह एक लाख रुपए तक नगदी ले जा सकता है, लेकिन उसे इसके लिए प्रमाण (प्रूफ) देना होगा।
क्या बीमारी की स्थिति में भी नगदी ले जाने पर कोई छूट मिलती है ?
हां, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसे नगदी ले जाने में छूट दी जा सकती है, लेकिन उसे इसका उचित प्रमाण देना होगा।

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