RAIPUR. महतारी वंदन योजना ( Mahtari Vandan Yojana ) के तहत हर पात्र महिलाओं के खाते में 7 मार्च को ही एक हजार रुपए की राशि ट्रांसफर ( Mahtari Vandan amount ) की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी एलईडी के जरिए वर्चुअली जुड़ेंगे।
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70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा लाभ
पहले खबरें थी कि 8 मार्च महतारी वंदन योजना ( Mahtari Vandan Yojana ) के तहत महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन अब नई डेट सामने आ रही है। महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 फरवरी थी। लगभग 70 लाख 26 हजार 581 से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
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महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना एक मार्च से लागू हो जाएगी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उनके खाते में भेजे जाएंगे। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त अंतराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को जारी होगी।
ये महिलाएं होंगी पात्र
- प्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाएं भी पात्र होंगी।
- 1 जनवरी 2024 महिला की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना की पात्र होंगी।
- पेंशन वाली महिलाओं को भी मिलेगा फायदा
- सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने की स्थिति में बाकी अंतर की राशि मिलेगी।
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आवश्यक दस्तावेज
- सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज
- खुद का और पति का आधार कार्ड
- खुद का और पति का पैन कार्ड
- विवाह का प्रमाण पत्र
महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
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योजना के लाभ
- इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होता है।
पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- महिलाओं की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिलाएं आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।