त्योहारी सीजन में सड़कों पर पंडाल, स्वागत द्वार पर जनहित याचिका, शासन ने समय मांगा
VINAY VERMA | Jul 22, 2025, 12:43 IST
Pandals on the streets during the festive season the sootr
छत्तीसगढ़ में त्योहारों के दौरान बिना अनुमति के लगने वाले पंडालों और स्वागत द्वारों से होने वाली जाम की समस्या पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की।
छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन में सड़कों पर बिना अनुमति के पंडाल और स्वागत द्वार लगना जारी है। जिससे हर साल लोगों को जाम से परेशान होना पड़ता है। इसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की डबल बेंच में हुई।
शासन की तरफ से कोर्ट से अतिरिक्त समय यह कहकर मांगा गया कि नई गाइडलाइंस कई विभागों के सहयोग से बनाई जा रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा। कोर्ट ने आदेशित किया कि जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक वर्तमान में अनुमति लेने की गाइडलाइन्स लागू रहेगी।
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छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग द्वारा 22 अप्रैल 2022 को जारी किए गए आदेश के अनुसार विभिन्न संस्थाओं संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, जिससे आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जा सके।
आदेश में विविध/ निजी/ सार्वजनिक/ धार्मिक/ राजनीतिक/ अन्य संगठन अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजन, यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि आयोजन जिसमें भीड़ आती हो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है जिसके तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर घोषणा पत्र देना होगा।
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याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने चर्चा में बताया की रायपुर शहर में वर्ष 2022, 2023, 2024 में गणेश और दुर्गा त्यौहार में लगे पंडालों के लिए ना तो कलेक्टर कार्यालय से अनुमति ली गई ना ही नगर पालिक निगम से... दोनों ही कार्यालयों ने उन्हें लिखित में बताया है कि इन तीनों वर्षों में गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल के लिए उनके द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी गई।
त्योहारी सीजन के दौरान पूरे शहर में अव्यवस्था फैली रहती है। रायपुर की सकरी सडकों में, जहां पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती, सड़क जाम कर, बिना अनुमति के विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, जिससे आम नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
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छत्तीसगढ़ पंडाल अनुमति | पंडाल स्वागत द्वार नियम | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाम | त्योहारी सीजन ट्रैफिक छत्तीसगढ़ | सड़क पर पंडाल गाइडलाइन
शासन की तरफ से कोर्ट से अतिरिक्त समय यह कहकर मांगा गया कि नई गाइडलाइंस कई विभागों के सहयोग से बनाई जा रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा। कोर्ट ने आदेशित किया कि जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक वर्तमान में अनुमति लेने की गाइडलाइन्स लागू रहेगी।
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क्या है वर्तमान में लागू गाइडलाइन्स
छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग द्वारा 22 अप्रैल 2022 को जारी किए गए आदेश के अनुसार विभिन्न संस्थाओं संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, जिससे आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जा सके।
आदेश में विविध/ निजी/ सार्वजनिक/ धार्मिक/ राजनीतिक/ अन्य संगठन अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजन, यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि आयोजन जिसमें भीड़ आती हो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है जिसके तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर घोषणा पत्र देना होगा।
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क्या हो रहा था अभी तक
याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने चर्चा में बताया की रायपुर शहर में वर्ष 2022, 2023, 2024 में गणेश और दुर्गा त्यौहार में लगे पंडालों के लिए ना तो कलेक्टर कार्यालय से अनुमति ली गई ना ही नगर पालिक निगम से... दोनों ही कार्यालयों ने उन्हें लिखित में बताया है कि इन तीनों वर्षों में गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल के लिए उनके द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी गई।
त्योहारी सीजन के दौरान पूरे शहर में अव्यवस्था फैली रहती है। रायपुर की सकरी सडकों में, जहां पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती, सड़क जाम कर, बिना अनुमति के विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, जिससे आम नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
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छत्तीसगढ़ पंडाल अनुमति | पंडाल स्वागत द्वार नियम | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाम | त्योहारी सीजन ट्रैफिक छत्तीसगढ़ | सड़क पर पंडाल गाइडलाइन
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