छत्तीसगढ़ में सस्ती हुई पेट्रोल, जानिए अब कितनी है कीमत
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा पेट्रोल पर वैट में भी एक रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ में एक लाख रुपए तक का सामान अब बिना ई-वे बिल के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। हालांकि, कुछ विशेष वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, विशिष्ट लकड़ी उत्पाद प्लाईवुड, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, आयरन, स्टील एवं उसके सामान, कोयला पर यह छूट लागू नहीं होगी।
इसके अलावा पेट्रोल पर वैट में भी एक रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी गई है। इससे पेट्रोल की कीमतों में सीधे कमी आएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दुपहिया वाहनों का उपयोग करने वालों की संख्या अधिक है, जो मुख्यतः पेट्रोल पर निर्भर हैं। वैट में कटौती से इन परिवारों की रोजमर्रा के खर्च में कमी आएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा में क्या बदलाव किया है?
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके अनुसार, अब एक लाख रुपए तक का सामान बिना ई-वे बिल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, हालांकि कुछ विशेष वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, और आयरन आदि पर यह छूट लागू नहीं होगी।
पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कदम उठाया है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी है, जिससे पेट्रोल की कीमतों में सीधे कमी आएगी। इससे दुपहिया वाहनों का उपयोग करने वाले परिवारों की रोजमर्रा के खर्च में भी कमी होगी।
किस प्रकार की वस्तुओं पर छत्तीसगढ़ में ई-वे बिल छूट लागू नहीं होगी?
छत्तीसगढ़ में ई-वे बिल छूट कुछ विशेष वस्तुओं पर लागू नहीं होगी, जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, विशिष्ट लकड़ी उत्पाद (प्लाईवुड, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड), आयरन, स्टील, और कोयला।