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छत्तीसगढ़ में एक लाख रुपए तक का सामान अब बिना ई-वे बिल के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। हालांकि, कुछ विशेष वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, विशिष्ट लकड़ी उत्पाद प्लाईवुड, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, आयरन, स्टील एवं उसके सामान, कोयला पर यह छूट लागू नहीं होगी।
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पेट्रोल की कम हुई कीमत
इसके अलावा पेट्रोल पर वैट में भी एक रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी गई है। इससे पेट्रोल की कीमतों में सीधे कमी आएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दुपहिया वाहनों का उपयोग करने वालों की संख्या अधिक है, जो मुख्यतः पेट्रोल पर निर्भर हैं। वैट में कटौती से इन परिवारों की रोजमर्रा के खर्च में कमी आएगी।
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