CG Police Transfer: ट्रांसफर आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, 23 सितंबर को सुनवाई

Aishwarya Dwivedi | Aug 09, 2026, 17:34 IST
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हाई कोर्ट ने पुलिस ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगाई
हाई कोर्ट ने पुलिस ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीनियरिटी की अनदेखी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 23 सितंबर तक जवाब मांगा है।

समझें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस अफसरों के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। सीनियर अधिकारी को नजरअंदाज कर जूनियर को प्रभार देने का आरोप है। एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा की याचिका पर यह फैसला आया है। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी।

ट्रांसफर पर विवाद

छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के ट्रांसफर पर विवाद गहरा गया है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 20 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना से जुड़ा था। अब इस फैसले के अमल पर रोक रहेगी।

वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप

यह पूरा मामला वरिष्ठता की अनदेखी से जुड़ा है। राज्य सरकार ने 20 जुलाई को आदेश जारी किया था। इस आदेश में कई अफसरों का तबादला हुआ था। जूनियर अफसरों को एसपी का प्रभार दे दिया गया। कुछ जूनियर अफसरों को कमांडेंट भी बनाया गया। इससे वरिष्ठ अधिकारियों में नाराजगी बढ़ गई।

महिला पुलिस अधिकारी ने उठाई आवाज

एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा ने इसके खिलाफ याचिका लगाई। उन्होंने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी। याचिका में ऋचा मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका नाम वरिष्ठता सूची में 35वें नंबर पर है।

इसके बावजूद उनसे जूनियर अफसरों को बड़ा पद मिला। जूनियर अधिकारियों को एसपी और कमांडेंट बना दिया गया। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता को डिप्टी कमांडेंट का पद मिला। उन्होंने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है।

2014 के सरकारी सर्कुलर का दिया हवाला

याचिका में पुराने सरकारी नियमों का हवाला दिया गया। 14 जुलाई 2014 का एक सर्कुलर शामिल किया गया है। इस सर्कुलर में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। किसी सीनियर को पीछे छोड़कर जूनियर को पद नहीं मिलेगा।

उच्च पद का प्रभार देने में नियम पालन जरूरी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इसका पालन नहीं हुआ। शासन ने अपने ही नियमों की अनदेखी की है। इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

इस संवेदनशील मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। जस्टिस बी.डी. गुरु की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की। 20 जुलाई 2026 के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी।

सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अन्य संबंधित पक्षों से भी जवाब मांगा गया है। सभी पक्षों को तीन सप्ताह में जवाब देना होगा। सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। कोर्ट अब मामले की विस्तृत समीक्षा करेगा। नियमों के पालन की जांच की जाएगी।

23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने अगली तारीख तय कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तब तक ट्रांसफर और पोस्टिंग का आदेश रुका रहेगा। पुलिस महकमे में इस फैसले की भारी चर्चा है। यह मामला पदस्थापना प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे का रुख कोर्ट के जवाब पर निर्भर करेगा।

FAQ

  1. छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है?
    उत्तर: राज्य में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक (DGP) होता है, जो गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
  2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?
    उत्तर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ बिलासपुर (बोधरी) में हुई थी। यह देश का 19वां उच्च न्यायालय है।
  3. पुलिस विभाग में वरिष्ठता और पदस्थापना से जुड़े नियम किस अधिनियम के तहत तय होते हैं?
    उत्तर: राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर के तहत संचालित होते हैं।

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