फीस, ड्रेस के लिए बच्चों पर बनाया दबाव तो... स्कूल में लग जाएगा ताला

New Rules For Private Schools : प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के साथ सामान्य विद्यार्थियों को फीस, पुस्तक, ड्रेस खरीदने के लिए स्कूल संचालक पालकों पर दबाव नहीं बना सकते।

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Kanak Durga Jha
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New Rules For Private Schools :प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के साथ सामान्य विद्यार्थियों को फीस, पुस्तक, ड्रेस खरीदने के लिए स्कूल संचालक पालकों पर दबाव नहीं बना सकते। प्राइवेट स्कूल संचालक फीस में किसी तरह का बदलाव स्कूल में करते हैं, तो इसके 6 महीने पहले शिक्षण नियंत्रण समिति की बैठक कर इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं ड्रेस और पुस्तक के लिए स्कूल संचालक यह तय नहीं करेंगे कि किस दुकान से खरीदना है।

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प्राइवेट स्कूलों के लिए निर्देश जारी

कक्षा 1 से 12वीं तक एनसीईआरटी, एससीईआरटी की पुस्तकें ही चलेंगी। अगर स्कूल में अन्य पुस्तकों का संचालन करना चाहती हैं, तो उसके लिए प्राचार्य व प्रबंधक दोनों के हस्ताक्षर से स्कूल की वेबसाइट में चलाई जाने वाली पुस्तकों की सूची समय पर स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश की कॉपी प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य व संचालक को देते हुए इसे पालन करने के निर्देश दिए हैं।

अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी या मनमानी सामने आई, तो स्कूल पर कार्रवाई के साथ मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जिले में 299 प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें 237 स्कूल ऐसे हैं, जहां आरटीई के तहत शिक्षण दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में स्कूल फीस, गणवेश व किताबों को लेकर लगातार शिकायत आ रही थी।

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रद्द हो जाएगी मान्यता

जिला शिक्षा अधिकारी ने उनकी बैठक लेकर फटकार लगाते हुए प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की। 5 एजेंडों पर चर्चा की गई है, जिसमें पुस्तक व गणवेश, 2025-26 में लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में, नई शिक्षा नीति का पालन, मान्यता व संबद्धता के संबंध में और स्कूलों की जांच के संबंध में चर्चा हुई। नियमों व एजेंडा का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ मान्यता रद्द करने की बात कही गई है।

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FAQ

प्राइवेट स्कूल अब फीस, किताबें और यूनिफॉर्म को लेकर पालकों पर क्या दबाव नहीं बना सकते?
प्राइवेट स्कूल अब फीस, पुस्तकें और ड्रेस खरीदने के लिए पालकों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते। स्कूल संचालक यह तय नहीं कर सकते कि किताबें या ड्रेस किस दुकान से खरीदी जाएं।
अगर स्कूल फीस में बदलाव करना हो तो स्कूल को क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?
अगर स्कूल फीस में कोई बदलाव करना हो, तो स्कूल को 6 महीने पहले शिक्षण नियंत्रण समिति की बैठक कर उसकी जानकारी देनी होगी और नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
नियमों का पालन नहीं करने पर प्राइवेट स्कूलों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
अगर कोई प्राइवेट स्कूल नए नियमों या एजेंडों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

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