हाईकोर्ट ने कहा- 'आपराधिक दबाव नहीं चलेगा', संपत्ति विवाद में दर्ज FIR खारिज

Pravesh Shukla | Jul 07, 2025, 17:35 IST
Share
property-dispute-fir-dismissed-chhattisgarh-high-court the sootr
property-dispute-fir-dismissed-chhattisgarh-high-court the sootr

बिलासपुर। संपत्ति विवाद के मामले में सुनवाई को दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल संपत्ति को लेकर छिड़े विवाद के मामले में एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली।

बिलासपुर। संपत्ति विवाद के मामले में सुनवाई को दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल संपत्ति को लेकर छिड़े विवाद के मामले में एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली।

पढ़ें: छत्तीसगढ़ ASI प्रमोशन के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, डीजीपी से गड़बड़ी पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

FIR के आधार पर ही पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र भी पेश कर दिया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है।

पढ़ें: छत्तीसगढ़ ASI प्रमोशन के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, डीजीपी से गड़बड़ी पर मांगा जवाब

'याचिकाकर्ता को मानसिक प्रताड़ित किया गया'

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि संपत्ति विवाद में पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया । कोर्ट ने सिविल विवाद में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर सवाल उठाया और एफआईआर को रद्द कर दिया है।

पढ़ें: छत्तीसगढ़ में बारिश की तबाही, कहीं बाढ़ ने घेरा, कहीं ढह गई दीवार, जनजीवन अस्त-व्यस्त

याचिकाकर्ता ने FIR को दी चुनौती

बिलासपुर के रहने वाले दयालबंद निवासी रामेश्वर जायसवाल और एक और शख्स ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस की ओर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने अर्जी में बताया है कि संपत्ति विवाद में शिकायत के आधार पर सिरगिट्टी ने 8 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद 22 जून 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर दी गई।

पढ़ें: जिला पंजीयक अमरेश नायडू, बिल्डर विवेक चुघ, आर्किटेक्ट हितेंद्र मेहता, उप पंजीयक सिंह पर EOW में FIR

चार्जशीट को रद्द करने की मांग

याचिकाकर्ता ने दर्ज FIR के साथ ही निचली अदालत में पेश चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में कहा है कि 27 फरवरी 2024 की शाम एक महिला दो लोगों के साथ उनके घर पहुंची। इस दौरान उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बाद में उन्हीं का पक्ष लेते हुए एक व्यक्ति वहां आया और उन लोगों को धमकी दी।

याचिकाकर्जा ने दी ये दलील

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सिविल विवाद में FIR दर्ज कराने के पीछे फरियादियों का 4.56 लाख रुपए की अवैध मांग को पूरा करवाना था। याचिका के मुताबिक थाने में शिकायत करने के पीछे और संपत्ति के कागजात लौटाने के बदले 4.56 लाख रुपए की मांग कर रहा था। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधकारी ने एफआईआर को सही ठहराया।

'कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग'

सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल यहां अनुचित तरीके से दबाव बनाने के लिए किया गया। डिवीजन बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिविल विवाद को जबरन आपराधिक रंग देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को बेहद सतर्क रहना चाहिए। डिवीजन बेंच ने एफआईआर, आरोप पत्र और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों को शुरुआती अवस्था में ही रोकना जरुरी है।

Civil Matte, FIR Cancelled, Chhattisgarh High Court, Misuse of Criminal Law, chhattisgarh news, cg news, Bilaspur High Court, छत्तीसगढ़ न्यूज, एफआईआर रद्द, हाईकोर्ट, आपराधिक मामले, छत्तीसगढ़ न्यूज, बिलासपुर हाईकोर्ट, संपत्ति विवाद





Tags:
  • Chhattisgarh
  • CG News
  • हाईकोर्ट
  • Chhattisgarh High Court
  • Bilaspur High Court
  • FIR
  • एफआईआर
  • संपत्ति विवाद
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा