निजी जमीन पर बना दी सड़क, न अधिग्रहण हुआ न मुआवजा मिला, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
Umeshwari Baghel | Sept 05, 2026, 22:51 IST
बिना अधिग्रहण निजी जमीन पर बनाई सड़क
रायगढ़ में निजी जमीन को बिना अधिग्रहण किए सड़क में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जमीन मालिक ने मुआवजे या बदले में जमीन की मांग की थी। कोर्ट ने प्रशासन को 45 दिन में आवेदन पर कानून के अनुसार फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- निजी जमीन सड़क में शामिल होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
- बिना अधिग्रहण सड़क बनाने का जमीन मालिक ने उठाया मुद्दा
- सीमांकन रिपोर्ट में सड़क में मिली निजी जमीन
- मुआवजे या जमीन के बदले जमीन की मांग
- प्रशासन को 45 दिन में फैसला लेने का आदेश
सीमांकन रिपोर्ट में सामने आई जमीन सड़क में होने की बात
जमीन के सीमांकन के लिए उन्होंने राजस्व विभाग में आवेदन दिया था। जांच के बाद राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में सामने आया कि यह जमीन पहले ही परिवहन नगर से मिठ्ठूमुड़ा को जोड़ने वाली सड़क में शामिल हो चुकी है।
जमीन मालिक ने मांगा मुआवजा या दूसरी जमीन
उन्होंने अधिकारियों को अप्रैल 2026 में आवेदन देकर मांग की थी कि जमीन के बदले बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने समान मूल्य की सरकारी जमीन देने का विकल्प भी रखा था।
आवेदन लंबित रहने पर पहुंची हाईकोर्ट
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारी जमीन मालिक के आवेदन पर कानून के अनुसार विचार करें।
हाईकोर्ट ने सुनवाई का मौका देने के निर्देश दिए
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने मुआवजे के दावे पर कोई अंतिम राय नहीं दी है। मुआवजा दिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला संबंधित राजस्व अधिकारी नियमों के अनुसार करेंगे।
सरकार ने 45 दिन में निर्णय लेने की बात कही
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरि अग्रवाल ने पक्ष रखा। वहीं शासन की तरफ से उप महाधिवक्ता शोभित मिश्रा मौजूद रहे। अब प्रशासन को तय समय सीमा में पूरे मामले की जांच कर जमीन मालिक के आवेदन पर निर्णय लेना होगा।
FAQ
- रायगढ़ में निजी जमीन को लेकर क्या मामला है?
रायगढ़ में एक निजी जमीन को बिना अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी किए सड़क में शामिल करने का मामला सामने आया है। - जमीन मालिक ने प्रशासन से क्या मांग की है?
जमीन मालिक ने जमीन के बदले बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा या समान मूल्य की सरकारी जमीन देने की मांग की है। - हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया है?
हाईकोर्ट ने प्रशासन को 45 दिन के भीतर जमीन मालिक के आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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