मूणत सेक्स सीडी केस में भूपेश बघेल को नहीं छोड़ रही CBI... पहुंची कोर्ट

फर्जी सेक्स सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं। इससे पहले CBI की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है।

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Marut raj
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Rajesh Moonat sex CD case CBI Bhupesh Baghel :  फर्जी सेक्स सीडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं। दरअसल, स्पेशल मजिस्ट्रेट की ओर से आरोप हटाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने रिवीजन याचिका फाइल की है। इसकी सुनवाई 4 अप्रैल को होनी है। 

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क्या है सेक्स सीडी कांड, जिसमें फंसे बघेल 

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में एक सेक्स सीडी सामने आई थी। यह पूर्व मंत्री राजेश मूणत की बताई जा रही थी। इसमें भूपेश बघेल सहित कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, विजय भाटिया, विजय पांडया को आरोपी बनाया गया था।

इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। CBI की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। ज्ञात हो कि इस केस के एक आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है।

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चार अप्रैल को होगी सुनवाई

जानकारी के अनुसार सीबीआई ने रायपुर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में रिवीजन याचिका फाइल की है। बताया गया है कि इसे न्यायाधीश ने सीबीआई की विशेष कोर्ट को भेज दिया है। इस मामले की सुनवाई सीबीआई की स्पेशल ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज लीलाधर साइ यादव की कोर्ट में 4 अप्रैल को होगी ।

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FAQ

भूपेश बघेल को फर्जी सेक्स सीडी मामले में किस कारण से राहत मिली थी ?
भूपेश बघेल को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं था।
फर्जी सेक्स सीडी मामले में सीबीआई ने किस कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की है ?
सीबीआई ने रायपुर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की है, जिसे बाद में सीबीआई की विशेष कोर्ट को भेजा गया है।
इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी ?
इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को सीबीआई की विशेष ट्रायल कोर्ट के जज लीलाधर साइ यादव की कोर्ट में होगी।

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