वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया। इससे पहले बिल लोकसभा में पास हुआ था। छत्तीसगढ़ में वक्फ बिल को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी से मुतवल्लियों को रोका गया है।छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों को हिदायत दी है कि नमाज के बाद होने वाली तकरीर में वक्फ संशोधन पर बातचीत नहीं हो सकेगी।
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पक्ष या विपक्ष में किसी भी तरह की चर्चा नहीं
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के अनुसार वक्फ बिल को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी से बचने के लिए मुतवल्लियों को निर्देश जारी किए गए हैं। वह बिल में बदलाव को लेकर नमाज के बाद तकरीर में उसके पक्ष या उसके विपक्ष में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करेंगे। मस्जिद में नमाज के बाद सिर्फ धार्मिक विषय पर तकरीर हो सकती है। नवंबर 2023 में ही बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मस्जिदों में किसी भी तरह के बाहरी मसले पर चर्चा पर रोक लगा दी थी। मुतवल्लियों को सिर्फ धार्मिक तकरीर करने की ही इजाजत है।
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रोक लगाने की यह है वजह
सलीम राज के अनुसार वक्फ बिल संसद में पास हो चुका है। आसान शब्दों में समझिए कि एक तरह से यह कानून है, कानून का पालन सभी को करना है। इस वजह से मस्जिदों में यह निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिदों के इमाम को यह स्वतंत्रता है कि वह धार्मिक विषयों पर तकरीर करें।
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धार्मिक विषय से अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर बयान या तकरीर करने से पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से मुतवल्लियों के लिए बनाए गए वॉट्सएप ग्रुप या फिर चिट्ठी भेजकर अनुमति लेनी होगी। मूल रूप से इस निर्देश का मकसद समाज में वक्फ बिल को लेकर एक तरह की सोच कायम करना है।
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