5 साल के बच्चे को पेड़ पर लटकाया; हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कहा- ये क्या मजाक है
Harrison Masih | Nov 27, 2025, 14:51 IST
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सूरजपुर जिले के एक निजी स्कूल में KG-2 के 5 साल के बच्चे को होमवर्क न करने पर टीचर ने पेड़ पर लटका दिया। घटना का वीडियो वायरल होने पर मामला गंभीर रूप से सामने आया। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
Surajpur. सूरजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने सजा के तौर पर KG-2 के 5 साल के बच्चे को पेड़ पर लटका दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। घटना को बेहद गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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जानकारी के मुताबिक, यह क्रूर घटना 24 नवंबर को हुई। हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल नारायणपुर मेंनर्सरी क्लास की टीचर काजल साहू बच्चों का होमवर्क चेक कर रही थीं। जब 5 साल का बच्चा होमवर्क नहीं दिखा पाया, तो टीचर गुस्से में उसे क्लास से बाहर ले गई। स्कूल परिसर में एक पेड़ पर रस्सी बांधकर बच्चे को लटका दिया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा रो रहा है और टीचर से छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन टीचर ने उसकी एक नहीं सुनी।
एक ग्रामीण द्वारा बनाए गए इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने स्कूल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल यशवंत ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि जिला प्रशासन ने घटना की तत्काल जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षिका काजल साहू को स्कूल से तत्काल हटा दिया गया है। स्कूल प्रबंधन को घटना के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।
हालांकि, हाईकोर्ट इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव से सीधे जवाब तलब किया है। सचिव को 9 दिसंबर तक व्यक्तिगत शपथपत्र (Affidavit) के साथ कोर्ट में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होगा कि दोषी शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी।
वीडियो में बच्चे के रोने और दया की गुहार लगाने के दृश्यों ने लोगों में भारी गुस्सा भर दिया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों में ऐसी क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और आरोपी टीचर पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।
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हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी: 'ये क्या मजाक है?'
वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका (PIL) स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने टीचर की क्रूरता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा: “यह बहुत गलत है… क्या मजाक बनाकर रखा है? एक मासूम बच्चे के साथ ऐसी ज्यादती कैसे कर सकते हैं?” कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि इतने बड़े स्कूल में इतनी देर तक बच्चे को लटकाए जाने पर किसी की नजर क्यों नहीं गई।
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होमवर्क न करने पर क्रूर सजा
एक ग्रामीण द्वारा बनाए गए इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने स्कूल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रशासन की कार्रवाई और कोर्ट का आदेश
हालांकि, हाईकोर्ट इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने स्कूल शिक्षा सचिव से सीधे जवाब तलब किया है। सचिव को 9 दिसंबर तक व्यक्तिगत शपथपत्र (Affidavit) के साथ कोर्ट में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होगा कि दोषी शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी।
अभिभावकों में भारी आक्रोश
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