छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ज़मीन विवाद को लेकर हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चंदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमई में हुए इस हत्याकांड के लगभग तीन साल बाद अदालत ने एक ही परिवार के 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान की अदालत ने सुनाई।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला 24 जून 2022 का है, जब ग्राम सेमई निवासी हिरदलराम राजवाड़े की हत्या कर दी गई थी। हिरदलराम ने बईगासाय लोहार से एक जमीन खरीदी थी, जिस पर उसके ही रिश्तेदारों का पहले से कब्जा था। विवाद की स्थिति में वह सीमांकन के लिए मौके पर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे पीट-पीटकर मार डाला।
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कौन हैं आरोपी?
इस मामले में आरोपी बनाए गए सभी 12 लोग एक ही परिवार से हैं। इनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी उम्र 24 से लेकर 65 वर्ष के बीच है। पुलिस की जांच में यह साबित हुआ कि सभी ने सुनियोजित तरीके से मिलकर हत्या को अंजाम दिया था।
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अदालत ने माना पूर्व नियोजित साजिश
अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और सामूहिक हमले का दोषी माना। फैसले में अदालत ने कहा कि यह अपराध न केवल सुनियोजित था, बल्कि समाज की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती था।
अभियोजन की प्रभावशाली पैरवी
सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार नाविक ने मामले में सशक्त और प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते सभी आरोपियों को दोषी साबित किया जा सका। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिससे हत्या की पूरी साजिश और उसके क्रियान्वयन को अदालत में सिद्ध किया गया।
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सामाजिक संदेश
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि समाज में कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है, चाहे विवाद पारिवारिक हो या संपत्ति को लेकर। अदालत के इस फैसले से निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश गया है कि कानून व्यवस्था के खिलाफ जाने वालों के लिए कोई नरमी नहीं होगी।
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