वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक! उर्स और धार्मिक जलसों में बज सकेगा डीजे-धूमाल
Harrison Masih | Jun 23, 2026, 17:00 IST
वक्फ बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक 2026
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने निर्देश जारी कर सभी दरगाहों, उर्स और मजहबी जलसों में डीजे और धूमाल बजाने पर रोक लगाई थी। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
समझें क्या है पूरा मामला
वक्फ बोर्ड ने क्या आदेश दिया था
आदेश में कहा गया था कि प्रदेश की सभी दरगाहों, उर्स और धार्मिक जलसों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। बोर्ड का तर्क था कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है।
जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उन पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात भी कही गई थी। इस आदेश के बाद प्रदेश में धार्मिक आयोजनों से जुड़े लोगों में विरोध और बहस शुरू हो गई थी।
हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल वक्फ बोर्ड के आदेश के क्रियान्वयन (Implementation) पर अंतरिम रोक लगा दी है।
यानी कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक अब पूर्व की तरह ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा और वक्फ बोर्ड कोई जुर्माना नहीं वसूल पाएगा।
अब आगे क्या होगा
अब सभी की नजर इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी है। उसमें जो भी आदेश आएगा, वह आगे की स्थिति तय करेगा।
FAQ
- हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के किस आदेश पर रोक लगाई है?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा 25 मई 2026 को जारी उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें दरगाहों, उर्स और धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। - क्या उर्स और दरगाह में डीजे बज सकता है?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के डीजे और धूमाल प्रतिबंध आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, इसलिए अभी इस पर रोक लागू नहीं है। हालांकि, अंतिम फैसला आने तक स्थिति कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी और आयोजकों को स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा। - हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के आदेश पर क्यों रोक लगाई?
इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिका देकर चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई में अंतिम फैसला होगा।
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