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आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी बहाली के कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जीपी सिंह को बहाल करना केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई है। बता दें कि आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2023 को जीपी सिंह को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देते हुए सेवा से बाहर कर दिया था।
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जीपी सिंह को मिली राहत
जीपी सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले को कैट में चुनौती दी थी। जहां से जीपी सिंह को राहत मिल गई, लेकिन उनके खिलाफ भयादोहन, आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज था। इसी साल नवंबर में हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया था। इस बीच कैट के निर्देश के आधार पर राज्य सरकार ने जीपी सिंह को बहाल करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला आया है।
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जीपी सिंह पर सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज कराया था
छत्तीसगढ़ ACB ने जुलाई 2021 को जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य ठिकानों पर छापा मार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे। इस पर ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
वहीं, दूसरी ओर सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर दिया और 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करा दिया गया था। जीपी सिंह पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
इस केस की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिली गई। सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को कंपलसरी रिटायर कर दिया था। उस समय जीपी सिंह की सर्विस के 8 साल बचे थे।
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