आदतन रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले 283 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त, छह माह में पांच बार रेड लाइट क्रास की

यातायात प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से आईटीएमएस सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ई-चालान बना रहे हैं।

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Pratibha Rana
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संजय गुप्ता, INDORE.  इंदौर में ट्रैफिक ( Indore Traffic ) सुधार मुहिम के तहत अब आदतन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में आदतन रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले 283 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इन्होंने छह माह में पांच बार या उससे अधिक रेड लाइट क्रास की है ( Indore News ) ।

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सूची में वह भी जिन्होंने 25 बार तक रेड लाइट क्रास की 

सूची में ऐसे भी वाहन चालक ( Indore Traffic ) है, जिन्होंने 16 से 25 बार नियमों का उल्लंघन किया है। इसमें 1 वाहन चालक ने 25, 15 से 20 बार 7 वाहन चालक ने, 13 बार 2 वाहन चालक ने, 12 बार 10 वाहन चालक ने, 11 बार 10 वाहन चालक ने, 10 बार 12 वाहन चालक ने, 9 बार 23 वाहन चालक ने, 8 बार 37 वाहन चालक ने, 7 बार 49 वाहन चालक ने, 6 बार 102 वाहन चालक ने, 5 बार 10 वाहन चालक ने, 4 बार 4 वाहन चालको ने रेड लाइट का उल्लंघन किया है।

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ई चालान के जरिए निकाली आदतन नियम तोड़ने वालों की जानकारी

यातायात प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से आईटीएमएस सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ई-चालान बना रहे हैं। जिसमे रेड लाइट उलंघ्घन, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, वाहन पर तीन सवारी बैठाने, गलत दिशा में वाहन चलाने आदि नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ई-चालान जारी किए जा रहे हैं।

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सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ था फैसला

24 फरवरी 2024 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात नियमों के पालन करवाने और आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का फैसला हुआ था। इसी के तहत आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की सूची तैयार की गई है।  

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इस एक्ट में हो रही कार्रवाई

ऐसे सभी वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 19 (डी) के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन होने के उपरांत वाहन चालक निलंबन अवधि के दौरान वाहन चलाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह निलंबन अवधि के दौरान वाहन चलाता है और किसी दुर्घटना में शामिल होता है तो चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 के तहत दंडित किया जाएगा। चालक को वाहन के बीमा का लाभ भी बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया जाएगा।

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