सिंधिया संपत्ति विवाद: डिनर की तस्वीरें सहमति का सबूत कैसे? 40 हजार करोड़ का विवाद, हस्ताक्षर पर सवाल

Ramanand Tiwari | Oct 08, 2026, 22:53 IST
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सिंधिया परिवार के संपत्ति विवाद में समझौते पर सवाल उठे हैं।
सिंधिया परिवार के संपत्ति विवाद में समझौते पर सवाल उठे हैं।

सिंधिया राजघराने के संपत्ति विवाद में प्रतिमा देवी ने बंटवारे के हस्ताक्षरों और नोटिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दूसरे पक्ष ने सहमति, दस्तावेज और पारिवारिक डिनर की तस्वीरों का हवाला दिया है। सिंधिया परिवार के संपत्ति विवाद में दिलचस्प पहलू यह है कि जिस समझौते को तैयार करने में करीब पांच साल लगने की बात कही गई। उसी पर अब सहमति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

बंटवारे में उनके हिस्से कौन-सी संपत्तियां आईं?

ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के पक्ष की ओर से अदालत में बताया गया कि समझौता विधिवत तैयार हुआ। इसमें अधिवक्ताओं की भागीदारी रही और संबंधित लोगों ने दस्तावेजों पर सहमति से हस्ताक्षर किए।

दूसरी तरफ प्रतिमा देवी (Pratima Devi) का कहना है कि उन्हें यह स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि बंटवारे में उनके हिस्से कौन-सी संपत्तियां आईं और दस्तावेजों में क्या-क्या शामिल था। यहीं से एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठता है। क्या दस्तावेज पर हस्ताक्षर होना ही पर्याप्त है, या हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को समझौते की शर्तों की जानकारी होना भी आवश्यक है?

डिनर की तस्वीरों से उठी बहस

सुनवाई में उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के पक्ष की ओर से कहा गया कि समझौते पर सहमति से हस्ताक्षर किए गए थे। दलील में यह भी बताया गया कि हस्ताक्षरों के बाद परिवार के सदस्यों ने साथ भोजन किया और तस्वीरें खिंचवाईं। लेकिन किसी पारिवारिक आयोजन की तस्वीरें और संपत्ति बंटवारे की कानूनी सहमति अलग-अलग प्रश्न हैं।

तस्वीरें यह दिखाने में सहायक हो सकती हैं कि संबंधित लोग किसी अवसर पर साथ मौजूद थे। मगर उनसे अकेले यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति समझौते की सभी शर्तों से सहमत था। दूसरी ओर, केवल बाद में आपत्ति दर्ज कराने से भी धोखे का आरोप साबित नहीं होता। इसके लिए संबंधित परिस्थितियों और साक्ष्यों का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।

नेपालगंज में नोटिस, काठमांडू में निवास

प्रतिमा देवी की आपत्ति केवल हस्ताक्षरों तक सीमित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि संपत्ति विवाद (Property dispute) के नोटिस नेपालगंज के पते पर भेजे गए, जबकि वह करीब 20 वर्षों से काठमांडू में रह रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्यायिक कार्यवाही और जरूरी दस्तावेजों की पर्याप्त जानकारी नहीं मिली। उन्होंने पहले एकतरफा कार्यवाही किए जाने पर भी सवाल उठाया था।

यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में संबंधित पक्ष को उचित सूचना और अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना आवश्यक है। हालांकि नोटिस की वैधता का अंतिम निर्धारण उसके तामील रिकॉर्ड, लागू कानूनी प्रावधानों और अदालत के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

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अब अदालत के सामने दो रास्ते, फैसला किस पर?

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत वैध समझौते को अदालत में दर्ज कर उसके आधार पर डिक्री पारित की जा सकती है। वसुंधरा राजे पक्ष की ओर से समझौते के आधार पर डिक्री की मांग की गई है।

प्रतिमा देवी का पक्ष चाहता है कि पहले उनकी आपत्तियों पर साक्ष्य लिए जाएं। अब अदालत को यह निर्धारित करना है कि उपलब्ध रिकॉर्ड पर समझौते की वैधता तय की जा सकती है या विवादित तथ्यों के परीक्षण के लिए अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक होंगे।

14 अक्टूबर को संपत्ति नहीं, प्रक्रिया की दिशा पर अहम निर्णय

ग्वालियर न्यायालय में 7 अक्टूबर को अंतरिम आवेदनों पर बहस पूरी होने के बाद 14 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। इस तारीख को पूरे 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का अंतिम बंटवारा घोषित होना तय नहीं है।

अदालत के सामने तत्काल प्रश्न समझौते पर उठाई गई आपत्तियों और साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता का है। जयविलास पैलेस सहित विभिन्न संपत्तियों के अधिकार और हिस्सेदारी का व्यापक विवाद इससे अलग है। करीब 40 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा रिपोर्टों में बताया गया अनुमान है, अदालत द्वारा निर्धारित अंतिम मूल्यांकन नहीं।

दस्तावेजों की मजबूती या सहमति की विश्वसनीयता?

सिंधिया परिवार का विवाद अब केवल संपत्ति के मूल्य तक सीमित नहीं है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया, सूचना की उपलब्धता और समझौते की वास्तविक सहमति जैसे मुद्दे शामिल हो गए हैं। यदि अदालत साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता मानती है तो संबंधित दस्तावेजों और परिस्थितियों का आगे परीक्षण हो सकता है।

यदि उपलब्ध रिकॉर्ड पर्याप्त पाया जाता है तो समझौते पर निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि पांच साल में तैयार हुए बताए जा रहे समझौते की वैधता को अदालत किस आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करती है।
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