सुप्रीम कोर्ट से अक्षय कांति बम को राहत, धारा 307 हत्या के प्रयास का आरोप हटा
Sanjay Gupta | Apr 27, 2026, 19:15 IST
Photograph: (thesootr)
INDORE. सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल बम को धारा 307 (हत्या का प्रयास) से मुक्त करते हुए बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है।
News In Short
- सुप्रीम कोर्ट ने धारा 307 हटाने का आदेश दिया।
- अक्षय बम को हत्या के प्रयास से मिली राहत।
- हाईकोर्ट ने पहले बम की याचिका खारिज की थी।
- 2007 की घटना पर 2024 में लगे थे नए आरोप।
- बम ने राजनीतिक साजिश का लगाया था आरोप।
News In Detail
करीब दो वर्षों से चले इस मामले में धारा 307 (Section 307 - Attempt to Murder) हटाने का आदेश सुनाया गया। यह फैसला उनके लिए राहत की सांस लेकर आया है और एक लंबे कानूनी संघर्ष पर विराम लगाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
इस फैसले के साथ ही अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल बम (Kantilal Bam) इस गंभीर आरोप से पूरी तरह मुक्त हो गए। यह निर्णय उनके लिए एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है।
धारा 307 का मामला कब और कैसे शुरू हुआ
वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से ठीक पहले इस मामले में धारा 307 और धारा 149 जोड़ने का आवेदन दिया गया। सेशन कोर्ट और बाद में हाईकोर्ट (High Court) ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया था।
राजनीतिक साजिश का लगाया आरोप
हाईकोर्ट ने याचिका की थी खारिज
तत्कालीन जांच अधिकारी ने घटनास्थल से बंदूक जब्त भी की थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने धारा 307 और धारा 149 के ट्रायल के आदेश को सही माना था।
शपथपत्र में खुद किया था खुलासा
यह खुलासा मीडिया में सामने आने के बाद बम ने हाईकोर्ट से पुरानी याचिका वापस ली। इसके बाद नई याचिका में शपथपत्र बदलकर भाजपा का नाम हटा दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और राहत
यह फैसला न केवल उनके लिए राहत है, बल्कि इस लंबे कानूनी विवाद का भी अंत करता है। करीब दो वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद इस परिवार को न्याय मिला है।
इंदौर के अक्षय कांति बम चर्चा में दो वजहों से आए...
दूसरा- उनके खिलाफ 17 साल पुराने एक मामले में अदालत ने हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने और बाद में गिरफ्तारी वारंट जारी करने जैसी कार्रवाई की।
1. चुनावी एंट्री
2. नामांकन वापस लेना
3. पुराना केस फिर चर्चा में
4. कोर्ट की आगे की कार्रवाई
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