ट्रेन लेट होने पर टिकट कैंसिल करना पड़ेगा महंगा, न मिलेगा रिफंड, न मुआवजा
Aman Vaishnav | Jan 12, 2026, 08:49 IST
bhopal consumer court train delay ticket refund rules
ट्रेन की देरी पर लिया गया एक जल्दबाजी भरा फैसला जेब पर भारी पड़ सकता है। भोपाल के एक यात्री को नियमों की अनदेखी महंगी पड़ गई। उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में रेलवे के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अब यात्री के सीधे टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड नहीं मिलेगा।
News In Short
- भोपाल उपभोक्ता आयोग ने रेलवे के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है।
- यात्री के सीधे टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड नहीं मिलेगा।
- भोपाल निवासी यात्री ने ट्रेन लेट होने पर टिकट कैंसिल किया था।
- कनेक्टिंग ट्रेन छूटने के बाद यात्री ने रिफंड का दावा किया।
- उपभोक्ता आयोग ने यात्री की शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया।
News In Detail
क्या था पूरा मामला?
ट्रेन की देरी से छूटी अगली ट्रेन
जल्दबाजी में लिया गया फैसला
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उपभोक्ता आयोग की सुनवाई
आयोग का कड़ा रुख
क्यों खारिज हुई शिकायत?
Sootr Alert
- ट्रेन लेट होने पर घबराकर टिकट कैंसिल न करें। मैनुअल कैंसलेशन पर पूरा पैसा नहीं मिलता। इसमें रेलवे कैंसलेशन चार्ज काट लेता है।
- रिफंड के लिए TDR दाखिल करना अनिवार्य है। इसके बिना उपभोक्ता फोरम में दावा कमजोर होता है। TDR न होने पर राहत मिलना मुश्किल है।
- पहली ट्रेन की देरी साबित करना जरूरी है। इसी देरी से दूसरी ट्रेन छूटनी चाहिए। टिकट और यात्रा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी है।
- रेलवे रिफंड केवल तय नियमों पर देता है। यह किसी भावनात्मक आधार पर नहीं मिलता। नियम जाने बिना शिकायत करना गलत है।
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ऑनलाइन टिकट (E-Ticket) के लिए TDR फाइल करने का तरीका
- IRCTC पर लॉग इन करें: www.irctc.co.in पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- My Transactions या Booked Ticket History सेक्शन में जाएं।
- टिकट चुनें: उस PNR को चुनें जिसके लिए TDR फाइल करना है और File TDR बटन पर क्लिक करें।
- कारण चुनें: ड्रॉप-डाउन मेनू से TDR फाइल करने का कारण चुनें (जैसे ट्रेन लेट होना, रद्द होना, यात्रा न कर पाना)
- जानकारी भरें: यदि अन्य विकल्प चुनते हैं तो विवरण भरें और यात्री का नाम चुनें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी सही भरने के बाद OK पर क्लिक करें और OTP दर्ज करें।
- पुष्टि: पुष्टि पृष्ठ पर विवरण दिखेगा और मोबाइल पर कन्फर्मेशन मैसेज आएगा।
- स्टेशन मास्टर से संपर्क करें: यात्रा की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने बोर्डिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर (Station Master) से मिलें।
- TDR प्राप्त करें: अपनी मूल टिकट (Original Ticket) सरेंडर करें और स्टेशन मास्टर से TDR (टिकट जमा रसीद) प्राप्त करें।
- IRCTC को भेजें: मूल TDR के साथ अपनी रिफंड क्लेम एप्लीकेशन GGM(IT), IRCTC, नई दिल्ली के पते पर भेजें।
- ध्यान दें: ऑनलाइन टिकट के लिए TDR फाइल करने की समय सीमा यात्रा की तारीख बीत जाने के बाद होती हैजबकि काउंटर टिकट के लिए 30 दिन की समय सीमा होती है।
आगे क्या या असर
निष्कर्ष
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