भोपाल के विवादित स्लॉटर हाउस पर हाईकोर्ट सख्त, कहा, अगर ताले खुले तो कोर्ट करेगा सुनवाई
Neel Tiwari | Feb 09, 2026, 18:09 IST
Slaughterhouse
भोपाल के विवादित स्लॉटर हाउस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि ताले खुले, तो सुनवाई होगी। इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी।
News in Short
- भोपाल के जिन्सी चौराहा क्षेत्र स्थित स्लॉटर हाउस सील।
- लाईवस्टॉक फूड प्रोसेसर प्रा.लि. के नाम से संचालित था स्लॉटर हाउस।
- जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई।
- ताले खुलने पर याचिकाकर्ताओं को मेंशन करने की स्वतंत्रता।
- पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को लेकर गंभीर आपत्तियां।
News in Detail
16 मार्च तक अगली सुनवाई तय
हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि जिला प्रशासन ने विवादित स्लॉटर हाउस को एक अन्य कार्यवाही के दौरान सील कर दिया है। फिलहाल वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही है। इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च के लिए तय कर दी।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि जिन्सी चौराहा भोपाल में मैदा मिल रोड पर स्लॉटर हाउस नियमों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा है।
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पर्यावरण प्रदूषण और जनस्वास्थ्य पर खतरे का आरोप
वहीं वायु प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह स्थिति भविष्य में गंभीर जनस्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने खोली थी पोल
पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और निगरानी की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि भविष्य में स्लॉटर हाउस को आबादी से दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।
पहले ही दिए जा चुके हैं कमियां दूर करने के निर्देश
जरूरत पड़ी तो और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता दी कि यदि स्लॉटर हाउस की सील खुलती है तो वे आवेदन कर सकते हैं। इस पर सुनवाई होगी।
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