IDA की स्कीम 139 में 500 करोड़ की जमीन की लड़ाई में पर्दे के पीछे आए बड़े लोग

इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की स्कीम 139 में बहुमूल्य जमीन के लिए 22 साल से लड़ाई चल रही है। अब मामला एक बार फिर हाईकोर्ट इंदौर पहुंच गया है। यह लड़ाई औपचारिक तौर पर तो 95 साल की महिला और उनका 72 साल का पुत्र लड़ रहा है।

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Sanjay gupta
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IDA fight land 500 crore
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INDORE. इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की स्कीम 139 में बहुमूल्य जमीन के लिए 22 साल से लड़ाई चल रही है। अब मामला एक बार फिर हाईकोर्ट इंदौर पहुंच गया है। यह लड़ाई औपचारिक तौर पर तो 95 साल की महिला और उनका 72 साल का पुत्र लड़ रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे इसमें बड़े लोग शामिल हो चुके हैं, जो किसी भी हाल में इस जमीन को आईडीए से मुक्त कराने में लगे हुए हैं और हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वजह साफ है जमीन की कीमत किसी भी हाल में 500 करोड़ रुपए से कम नहीं है। 

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पर्दे के पीछे क्यों बड़े लोग शामिल हैं

लड़ाई लड़ने वाली विधवा बुजुर्ग महिला 95 वर्षीय पुष्पाबाई कोठारी पत्नी अंबादास कोठारी और उनका पुत्र 72 साल के घनश्याम कोठारी लड़ रहे हैं। इनका निवास 18/1 परदेशीपुरा इंदौर है। यह जमीन छोटी-मोटी नहीं बल्कि पूरे 20 हेक्टेयर की कुमेडी की जमीन है जो एमआर 10 ब्रिज के पास स्कीम 139 में स्थित है। इस जमीन की कीमत का आज के बाजार भाव से देखें तो यह 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल्य रखती है। इस जमीन पर लंबे समय से जमीन के जादूगरों की नजरें हैं। आशंका यह भी है कि यही जादूगर और बड़े लोग इसे स्कीम से मुक्त कराने पर अड़े हुए हैं और इसके लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहले लड़ाई हो चुकी है और अब फिर केस हाईकोर्ट पहुंच गया है।

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यह है इस जमीन के सर्वे नंबर

इस जमीन के सर्वे नंबर कुमेडी गांव तहसील सांवेर के 37, 37/1, 38, 45/1/1, 58/1, 36 हैं। इस जमीन और अन्य कुल 104 हेक्टेयर जमीन लेकर 1997 में स्कीम 139 जारी हुई। इस जमीन को लेकर भी जून 2004 में पुरस्कार जारी हो गया। इस अधिग्रहण के लिए पुष्पाबाई कोठारी ने आपत्ति लगाई और मामला हाईकोर्ट गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई जिसमें फरवरी 2016 में आदेश हुआ कि इनकी आपत्तियों दो माह में सुन ली जाएं।

आपत्तियां सुनने की प्रक्रिया में यह हुआ

इन आपत्तियों को सुनने की प्रक्रिया भू अर्जन अधिकारी के पास कलेक्ट्रेट इंदौर में हुई। लंबी प्रक्रिया के दौरान आपत्तियां सुनने के लिए मई 2024 में नोटिस जारी हुए। इस पर फिर कोठारी द्वारा आपत्ति ली गई कि सुप्रीम कोर्ट ने दो माह में सुनने का कहा था लेकिन 8 साल बाद आपत्तियां सुनी जा रही हैं। इसे लेकर अब फिर पुष्पाबाई और उनके बेटे घनश्याम कोठारी ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है और रिट पिटीशन दायर कर दी है।

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