डेली कॉलेज चुनाव विवाद में 6 ओडीए सदस्य पहुंचे हाईकोर्ट, अभी स्टे नहीं, सुनवाई 13 मई
Sanjay Gupta | Apr 28, 2026, 19:08 IST
Photograph: (the sootr)
डेली कॉलेज बोर्ड चुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन के 6 सदस्यों ने याचिका दायर कर दी है। हालांकि मंगलवार को उन्हें हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला और सभी याचिकाएं लिंक कर 13 मई को केस लिस्ट हुआ है।
इंदौर डेली कॉलेज चुनाव विवाद में जैसा तय था, मामला हाईकोर्ट में लग गया है। इस मामले में नई याचिका (15805/26) लिस्ट हुई। लेकिन इसके पहले से भी तीन याचिकाएं लगी हुई थी। इन सभी को आपस में लिंक करते हुए सुनवाई की तारीख 13 मई लगा दी गई है। फिलहाल चुनाव पर स्टे नहीं हुआ है।
नई याचिका 15806 डेली कॉलेज के छह पूर्व छात्रों ने लगाई है। इसमें विक्रम खंडेलवाल, डॉ. सुमित शुक्ला, जयेश पटेल, आदित्य कासलीवाल और राहुल डोसी शामिल हैं। इनके द्वारा मप्र शासन, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी, डेली कॉलेज, असिस्टेंट रजिस्ट्रार राजकुमार अभंग को पक्षकार बनाया गया है।
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इसके पहले भी हाईकोर्ट में याचिका नंबर 10044, 13889, 14390 भी लगी हुई है। इसमें एक याचिका संदीप पारिख ने लगाई है तो एक में डेली कॉलेज ने याचिका दायर की हुई है। वहीं स्कूल के पूर्व छात्र विक्रम खंडेलवाल, नीरज देसाई, डॉ. सुमित शुक्ला, मधुकांत गर्ग, जयेश पटेल, ध्रुवराज सिंह, धनजंय सिंह गढ़ा, शिवराज सिंह लिमड़ी, जे शर्मा, अनुराग राठी, आदित्य कासलीवाल, राहुल डोसी और आशीष मोदी भी संयुक्त तौर से एक याचिका दायर कर चुके हैं।
उधर तय शेड्यूल के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें 28 व 29 अप्रैल को नामांकन है। इसमें केवल दो कैटेगरी ओल्ड डोनर यानी फाउंडर मेंबर (दो सदस्य) और न्यू डोनर (एक सदस्य) के लिए ही होंगे। इसके पहले मुख्य चुनाव अधिकारी हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस सुशील गुप्ता ने 21 पेज का लंबा आदेश 27 अप्रैल सोमवार देर रात जारी कर दिया। ओडीए (ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन- पूर्व छात्र) के चुनाव नहीं होंगे और नए संविधान के तहत प्राथमिकता से प्रेसीडेंट और सचिव ही बोर्ड में जाएंगे और एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र को भी बोर्ड में लिया जाएगा।
इंदौर डेली कॉलेज चुनाव शेड्यूुल के तहत 28 व 29 अप्रैल को नामांकन के बाद 30 अप्रैल व 1 मई को नाम वापसी है। इसके बाद दो मई को फार्म की स्क्रूटनी होगी और तीन मई को आपत्ति पर सुनवाई होगी। चार से 19 मई तक डाक मतपत्र भेजे जाएंगे, जो 20 मई तक आएंगे और फिर 21 मई को वोटिंग और काउंटिंग रिजल्ट होगा।
वहीं 152 आपत्तियां इस बात पर लगी कि एफआईआर होने के कारण संदीप पारीख, अनुराग जैन, रंजीत नामली और मानवीर बैस की सदस्यता ओडीए से रद्द की जाए। इसके लिए कारण उन पर दर्ज हुई एफआईआर को बताया गया। इस पर चुनाव अधिकारी ने यह मांग खारिज कर दी। उन्होंने आदेश में लिखा है कि यह मामला संविधान से जुड़ा है और इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में चुनाव अधिकारी सदस्यता पर फैसला नहीं ले सकता है।
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इन्होंने लगाई याचिका
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इसके पहले यह लगा चुके हैं याचिका
चुनाव प्रक्रिया जारी है
यह है चुनाव शेड्यूल
चुनाव अधिकारी अपने आदेश में यह कह चुके
- चुनाव अधिकारी ने संविधान को लेकर कहा है कि नया संविधान संशोधन मंजूर होने की जानकारी उन्हें सचिव यानी डेली कॉलेज प्रिंसीपल से मिली, जिसमें बताया गया कि 24 अप्रैल को फर्म एंड सोसायटी ने नया संविधान मंजूर कर दिया है।
- ऐसे में अब पुराने संविधान से चुनाव नहीं करा जा सकते हैं। फर्म एडं सोसायटी एक्ट के तहत नया संविधान अब लागू हो चुका है।
- चुनाव शेड्यूल भले ही संविधान लागू होने के पहले 21 अप्रैल को जारी हुआ लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी और ना ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई थी। चुनाव अधिकारी इस चुनाव के लिए 31 मार्च को ही नियुक्त हो चुके थे और बोर्ड द्वारा नया संविधान भी 27 जनवरी को मंजूर किया जा चुका था। ऐसे में सभी प्रक्रिया सही तरीके से की जा रही है।
- चुनाव अधिकारी ने यह भी कहा कि बोर्ड का समय 12 जून तक ही है, ऐसे में 90 दिन देकर चुनाव कराना संभव नहीं है। नए संविधान में 30 दिन की समयसीमा भी मंजूर है। ऐसे में चुनाव शेड्यूल सही है।
पारीख, जैन की सदस्यता नहीं जाएगी
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