डिप्टी कलेक्टरों की सीनियरिटी लिस्ट पर विवाद, एमपी हाईकोर्ट ने पलटा फैसला
Sourabh Bhatnagar | Jul 03, 2026, 15:00 IST
डिप्टी कलेक्टरों की सीनियरिटी लिस्ट पर विवाद
एमपी हाईकोर्ट ने 2008 बैच डिप्टी कलेक्टरों की वरिष्ठता सूची में बदलाव रद्द कर दिया है। वेटिंग लिस्ट से नियुक्त अधिकारी को मुख्य सूची से सीनियर बनाया गया था। जस्टिस विशाल धगट ने 30 दिन में नई सूची जारी करने को कहा है।
समझें क्या है पूरा मामला
- एमपी हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टरों की वरिष्ठता सूची में बदलाव को रद्द किया।
- 2008 बैच अधिकारियों की सीनियरिटी बिना सुनवाई बदली गई थी।
- वेटिंग लिस्ट से नियुक्त अधिकारी को मुख्य सूची से सीनियर बनाया गया।
- जस्टिस विशाल धगट ने 2019, 2020 के आदेश निरस्त कर दिए।
- अब 30 दिन में सुनवाई के बाद नई सूची जारी होगी।
वरिष्ठता विवाद
2008 बैच का मामला
दूसरी ओर तेजस्वी महीप का नाम शुरू में वेटिंग लिस्ट में था। मुख्य सूची के एक उम्मीदवार ने जॉइन नहीं किया। इसी वजह से महीप को 2010 में नियुक्ति मिल गई। उन्हें उस समय 2010 बैच आवंटित किया गया था। यह व्यवस्था कई साल तक बिना किसी विवाद के चली।
अचानक बदली सीनियरिटी
वकील की दलील
कोर्ट का रुख साफ रहा। जस्टिस धगट ने कहा कि प्रशासनिक फैसले पारदर्शी तरीके से लिए जाने चाहिए। किसी अधिकारी की सेवा शर्तें प्रभावित करने से पहले उसका पक्ष सुनना जरूरी है। यह प्राकृतिक न्याय का बुनियादी सिद्धांत है।
अब आगे क्या होगा
यह फैसला केवल पांच अधिकारियों तक सीमित नहीं है। यह प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा संकेत है। सरकारी विभागों को अब सेवा से जुड़े फैसले लेने में सावधानी बरतनी होगी। बिना सुनवाई के फैसले लेना अब आसान नहीं रहेगा।
अधिकारियों में इस फैसले से राहत का माहौल है। कई अधिकारी लंबे समय से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब उन्हें उम्मीद है कि नई सूची में उनका हक मिलेगा। प्रशासनिक हलकों में भी इस फैसले की चर्चा हो रही है।
FAQ
- सवाल: एमपी हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टरों के मामले में क्या फैसला दिया?
जवाब: एमपी हाईकोर्ट ने 2019 और 2020 के उन सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें वेटिंग लिस्ट से नियुक्त अधिकारी को मुख्य मेरिट सूची के अधिकारियों से वरिष्ठ बनाया गया था। कोर्ट ने 30 दिन में नई सूची जारी करने को कहा है।
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