भोजशाला मामले की अंतिम सुनवाई आज: ASI रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं- मुस्लिम पक्ष
Amresh Kushwaha | May 12, 2026, 10:38 IST
bhojshala asi report indore hc final hearing
इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद की अंतिम सुनवाई आज यानी 12 मई को होनी है। मुस्लिम पक्ष ने पिछली बहस में ASI सर्वे रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया था। साथ ही खुदाई में प्लास्टिक मिलने और CCTV फुटेज अस्पष्ट होने पर भी सवाल उठाए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- धार की भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद को लेकर विवाद है।
- 2022 में हिंदू पक्ष ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
- कोर्ट के आदेश पर ASI (Archaeological Survey of India) ने 98 दिन सर्वे किया था।
- मुस्लिम पक्ष ने ASI रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और अविश्वसनीय बताया है।
- आज यानी मंगलवार, 12 मई को इस मामले में अंतिम सुनवाई होनी है।
भोजशाला विवाद क्या है?
2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मांग थी कि परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाए और उसका अधिपत्य हिंदू समाज को सौंपा जाए। हाईकोर्ट ने ASI को वैज्ञानिक सर्वे का निर्देश दिया था।
ASI सर्वे और रिपोर्ट
मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है?
मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि ऐसा साबित करने वाला कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। उनका आरोप है कि रिपोर्ट हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करने के लिए तैयार की गई और इसके निष्कर्षों का कोई कानूनी आधार नहीं है।
मंदिर है, मस्जिद है या जैन शाला?
वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या मामले का हवाला देते हुए कहा कि वहां रामलला की मूर्ति स्थापित थी, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि परिसर के स्वामित्व का फैसला सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
खुदाई में प्लास्टिक और कागज मिले
उन्होंने यह भी कहा कि बरामद वस्तुएं बिल्कुल साफ थीं और उन पर मिट्टी तक नहीं लगी थी। जो चीज सदियों से जमीन के नीचे दबी होती, वह इतनी साफ नहीं हो सकती।
वीडियो और तस्वीरों पर भी आपत्ति
बुद्ध की मूर्ति का जिक्र रिपोर्ट में नहीं
अब आज होगी अंतिम बहस
FAQ
धार भोजशाला विवाद क्या है?
भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक परिसर है। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है और दावा करता है कि इसे परमार वंश के राजा भोज ने 1034 में बनवाया था। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। फिलहाल यह परिसर ASI की देखरेख में है। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिसर का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को सौंपने की मांग की थी।
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