काली कमाई पर ED का वार, प्रभारी मुख्य अभियंता रहे दीपक असई की ढाई करोड़ की संपत्ति अटैच

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पूर्व प्रभारी मुख्य अभियंता दीपक असई की ढाई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है।

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Sandeep Kumar
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BHOPAL.भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पूर्व प्रभारी मुख्य अभियंता दीपक असई की ढाई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। यह कार्रवाई शनिवार, 1 फरवरी को हुई, जिसकी पुष्टि ईडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से की है।

जांच में सामने आया कि दीपक असई ने वैध आय से 214 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित की। वर्ष 2010 में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां भोपाल के कोलार स्थित कंफर्म गार्डन में सवा दो करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। अब ईडी ने उनकी 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अनंतिम रूप से अटैच कर लिया है, जिसका बाजार मूल्य 2 करोड़ 50 लाख रुपए से भी अधिक आंका गया है।

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हवाला कनेक्शन से जुड़े तार !

इस मामले की जांच में बर्खास्त आईएएस अफसर अरविंद और टीनू जोशी के हवाला रैकेट से भी कनेक्शन सामने आया। आईसीआईसीआई बैंक की एजेंट सीमा जायसवाल ने असई की पत्नी ज्योति असई को भी बैंक एजेंट बनाया था। आरोप है कि यह नेटवर्क हवाला के जरिए काले धन को सफेद करने में लिप्त था। इस मामले में दो अन्य इंजीनियर्स का भी नाम आया था। इनमें से एक आरके चौधरी अभी ईएनसी आफिस में एसई हैं। कार्रवाई के वक्त वे राजगढ़ में ईई थे। वहीं, दूसरे इंजीनियर भाषने का निधन हो गया है, तब वे रायसेन में ईई थे। 

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जोशी दंपती की संपत्ति पहले ही हो चुकी अटैच 

बर्खास्त आईएएस दंपती अरविंद व टीनू जोशी की संपत्ति ईडी पहले ही अटैच कर चुकी है। यह प्रॉपर्टी भोपाल, रायसेन और मंडला जिले में है। इन संपत्तियों की कुल संख्या 32 है। ईडी मनी लाॅड्रिंग एक्ट के तहत पहले भी दंपती की करोडों की संपत्ति अटैच कर चुका है। जांच में खुलासा हुआ था कि जोशी दंपती ने अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। जो उनकी नौकरी से हुई कमाई से तीन हजार से अधिक गुना है। आयकर विभाग ने साल 2010 में जोशी दंपती के यहां छापा मारा था। इसके बाद लोकायुक्त ने भी अनुपातहीन संपत्ति मामले में केस दर्ज किया था, तब से ही यह केस चल रहा था।

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