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ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) इंदौर ने गुटका किंग कहे जाने वाले कारोबारी किशोर वाधवानी की प्रापर्टी अटैच कर दी है। उनके साथ ही रिश्तेदार नितेश वाधवानी व अन्य की भी संपत्ति अटैच की गई है। यह संपत्ति अटैचमेंट की कीमत 11.33 करोड़ रुपए है। वहीं बाजार मूल्य 20 करोड़ से अधिक का बताया गया है।
ईडी ने यह जानकारी दी
ईडी ने बताया कि किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्रालि पर पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत 11.33 करोड़ की संपत्ति जमीन, फ्लैट आदि अचल संपत्तियों को अस्थाई तौर पर कुर्क (अटैच) किया गया है। इन संपत्तियों का वर्तमान मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक है।
ED, Indore has provisionally attached immovable properties such as land and flats on 12/08/2025 for Rs 11.33 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 in the case of Kishore Wadhwani, Nitesh Wadhwani, Mrs. Poonam Wadhwani, and M/s Dabang Duniya Publications Pvt. Ltd., Indore. Current…
— ED (@dir_ed) August 13, 2025
500 करोड़ की टैक्स चोरी में फंसे वाधवानी
यह कार्रवाई डीजीजीआई द्वारा ग्रुप पर आपरेशन कर्क के तहत की कई कार्रवाई और फिर इसी मामले में थाना तुकोगंज में कराई गई एफआईआर के तहत हुई है। बताया जा रहा है कि इसी केस के आधार पर ईडी ने मनी लाण्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। छापे के बाद डीजीजीआई ने वाधवानी सहित 21 लोगों को 1946 करोड़ का टैक्स नोटिस दिया था। इसमें वाधवानी व अन्य पर एक ही साल में 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के आरोप थे।
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तुकोगंज थाने में हुआ था चार सौ बीसी का केस
पुलिस ने तुकोगंज थाने में दर्ज हुए अपराध क्रमांक 88/2021 में किशोर व नीतेश वाधवानी के खिलाफ चार सौ बीसी का केस कराया था। इसी मामले में मई माह में दबंग दुनिया के सीईओ पंकज मजेपुरिया को गिरफ्तार किया गया था।
इस केस में हाईकोर्ट जल्द जांच पूरी करने के आदेश पुलिस को दे चुका है। मूल केस किशोर वाधवानी और नितेश वाधवानी के खिलाफ डीजीजीआई ने दर्ज कराया था। डीजीजीआई (डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस) भोपाल की इंदौर यूनिट के आवेदन पर इंदौर तुकोगंज थाने में वाधवानी और उनके भतीजे नीतेश वाधवानी के खिलाफ 10 फरवरी 2021 में चार सौ बीसी व अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई थी।
इसे निरस्त लगाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था जो 13 मार्च 2025 को खारिज हो गया। इस आदेश के खिलाफ वाधवानी ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी। इसे भी खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट जस्टिस विनोद रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने फैसले में लिखा कि ऐसे कोई भी नए तथ्य याचिकाकर्ता नहीं बता सकें कि क्यों रिव्यू किया जाए। यह प्रोसेस ऑफ ला का मिसयूज है और इसके लिए उन पर 20 हजार की कास्ट लगाते हुए याचिका खारिज की जाती है।
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यह है मामला
वाधवानी एलोरा टोबेको कंपनी (ETCL) के प्रोपराइटर है। इस कंपनी पर डीजीजीआई की इंदौर यूनिट ने जून 2020 में छापे मारे। छापे में भारी मात्रा में पान मसाला, गुटखे के कारोबार में जीएसटी चोरी सामने आई। इसके बाद इनके खिलाफ दो हजार करोड़ के टैक्स डिमांड नोटिस जारी हुए।
यह चोरी उन्होंने जुलाई 2017 से जून 2020 की अवधि में की थी। इस पर विभाग ने उन्हें 15 जून 2020 को गिरफ्तार किया, बाद में उनकी जमानत हुई। इस जांच के दौरान सामने आया कि वाधवानी जो दबंग दुनिया अखबार में भी डायरेक्टर है, उन्होंने अपने अखबार की सेल 60 हजार से एक लाख दिखाई जबकि 6 से 8 हजार मात्र थी।
इस दौरान उन्होंन फर्जी इनवाइस जनरेट किए और जीएसटी चोरी का 500 करोड़ रुपए और अन्य बिजनेस से कमाई को इस अखबार में इन फर्जी इनवाइस के जरिए खपाया और जमकर टैक्स चोरी की।
अखबार की जांच में 904 फर्जी इनवाइस जारी हुए। डीजीजीआई ने इस मामले में किशोर वाधवानी और उनके भतीजे नीतेश वाधवानी पर 10 फरवरी 2021 में आईपीसी धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज करा दिया।
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5 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी👉ईडी ने गुटका किंग कहे जाने वाले कारोबारी किशोर वाधवानी, उनके रिश्तेदार नितेश वाधवानी और अन्य की कुल 11.33 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। 👉 वाधवानी और उनके रिश्तेदारों पर 500 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप है। यह कार्रवाई डीजीजीआई (डीजीजीआई) द्वारा की गई है और इनपर 1946 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस जारी किया गया था। 👉 तुकोगंज थाने में वाधवानी और उनके भतीजे नितेश वाधवानी के खिलाफ 2021 में आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। मामले में मई 2021 में दबंग दुनिया के सीईओ को गिरफ्तार किया गया था। 👉 वाधवानी ने 2017 से 2020 तक अपने अखबार "दबंग दुनिया" के जरिए 904 फर्जी इनवाइस जारी किए। इन इनवाइस का इस्तेमाल कर उन्होंने 500 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी की। 👉हाईकोर्ट ने मामले में जांच पूरी करने के लिए पुलिस को दो महीने का समय दिया। साथ ही, रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए वाधवानी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। |
हाईकोर्ट बेंच ने 13 मार्च को यह दिए थे आदेश
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट डबल बेंच जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह ने आदेश दिए कि इस मामले में जांच चल रही है और दो एफआईआर होने के मामले में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता है।
अभी तक पुलिस ने जांच क्यों नहीं की, यह भी हाईकोर्ट ने पूछा, इस पर बताया गया कि काफी इनवाइस है और कई लोगों से पूछताछ होना है इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। इस पर हाईकोर्ट ने दो माह में पुलिस को जांच पूरी करने के आदेश दिए।
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