स्कूल शिक्षा भर्ती नियम में बदलाव, संविदा कर्मियों और EWS वर्ग के लिए बदले आरक्षण के मायने

Aman Vaishnav | May 02, 2026, 15:13 IST
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education recruitment rules amendment reservation samvida ews
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स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब संविदा कर्मचारियों को 50% और EWS उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा आयु सीमा में भी बड़ी राहत दी गई है।

एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा और अधीनस्थ शिक्षा सेवा की भर्ती और पदोन्नति के नियम-2016 में अहम बदलाव किए हैं। अब विभाग की सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 50% और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा। यह गजट नोटिफिकेशन शुक्रवार, 01 मई को जारी किया गया है।

किसे मिलेगा इसका लाभ?

इन बदलावों का असर तुरंत लागू होगा। इससे आने वाली भर्तियों में हजारों संविदा कर्मचारियों और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को सीधा फायदा होगा।

नए नियमों के अनुसार विभाग में सीधी भर्ती के कुल रिक्त पदों का 50% तक उन संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा, जिन्होंने कम से कम पांच साल तक लगातार सेवा की हो। यह आरक्षण का लाभ केवल एक बार लिया जा सकेगा।

संविदा कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में राहत

संविदा कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में बड़ी राहत दी गई है। अब जिन कर्मचारियों ने संविदा पर काम किया है, उनकी आयु सीमा में उतनी छूट मिलेगी, जितने साल उन्होंने संविदा पर सेवा की है।

हालांकि यह छूट तभी मिलेगी जब उनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष से ज्यादा न हो। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के मुताबिक तय होगी।

10% पद आरक्षित रखने का नियम

अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी सीधी भर्ती में 10% पद आरक्षित रखने का साफ नियम बना दिया गया है। यह साफ किया गया है कि इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आरक्षण पहले की तरह ही लागू रहेगा।

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