भोपाल उपभोक्ता फोरम की EPFO को फटकार, ब्याज सहित चुकाओ 28 लाख, दिव्यांग को मिला न्याय
Rohit Sahu | Jun 21, 2025, 10:16 IST
PF claim case
उपभोक्ता फोरम ने 43 साल बाद EPFO को पीएफ राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। दिव्यांग बेटे को पिता की रकम पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा।
सीधी जिले के सदाशिव परांडे को अपने पिता के पीएफ के पैसे पाने के लिए 43 साल तक इंतजार करना पड़ा। उनके पिता की मौत 1982 में हुई थी। इतने सालों तक फॉर्म भरने, डॉक्यूमेंट देने और अफसरों के चक्कर लगाने के बाद भी पैसा नहीं मिला। अब भोपाल उपभोक्ता आयोग ने EPFO को आदेश दिया है कि वे 6 लाख की मूल राशि पर ब्याज सहित करीब 28 लाख रुपए अदा करें।
दिव्यांग बेटे को नौकरी मिली,
पिता के निधन के बाद सदाशिव परांडे को 1983 में अनुकंपा नियुक्ति पर चपरासी की नौकरी मिली थी। हालांकि दिव्यांग होने के बावजूद उन्हें अपने पिता की PF राशि पाने के लिए कई सालों तक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े। 2020 में रिटायर होने के बाद भी यह संघर्ष चलता रहा और अब जाकर उन्हें न्याय मिला।
सदाशिव ने सभी डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्म-20, मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक सूची बैंक और EPFO को समय-समय पर सौंपे। बैंक ने भी 2021, 2022 और 2023 में तीन बार सारे कागजात EPFO को भेजे थे। हर बार EPFO ने तकनीकी खामी बताकर फॉर्म लौटा दिया। EPFO ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि कौन से दस्तावेज अधूरे हैं। इसके बाद उपभोक्ता फोरम से अब पीड़ित को न्याय मिला है।
जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। जबकि EPFO ने अनावश्यक देरी की और सेवा में घोर लापरवाही बरती है। ऐसे में अब वह पीड़ित को ब्याज सहित पूरा पैसा चुकाएगा।
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जिला उपभोक्ता फोरम के इस फैसले को लेकर एक्सपर्टे्स का कहना है कि ये उपभोक्ता अधिकारों की बड़ी जीत है। यह फैसला उन लोगों के लिए मिसाल बनेगा, जो सालों से PF या पेंशन के हक के लिए भटक रहे हैं। ऐसे फैसलों से उपभोक्ता अधिकार मामलों में न्याय की उम्मीद जगती है।
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दिव्यांग बेटे को नौकरी मिली, PF के लिए 43 साल संघर्ष
EPFO ने बहाने बनाकर हर बार अटकाया PF
उपभोक्ता फोरम ने माना EPFO की सेवाओं में लापरवाही
सदाशिव ने आखिरकार 2021 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग में केस दाखिल किया। 10 जून 2025 को आयोग की बेंच-2 ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। गिरिबाला सिंह की अध्यक्षता वाली उपभोक्ता फोरम की बेंच ने EPFO को 6 लाख की मूल और ब्याज सहित कुल 28 लाख रुपये सदाशिव को देने का आदेश दिया।
बैंक नहीं दोषी, EPFO जिम्मेदार: आयोग
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फैसला बनेगा नजीर: एक्सपर्ट्स
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