महिला पटवारी दुष्कर्म केस में फैसला: उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर अभय खराड़ी को 10 साल की सजा
Ravi Awasthi | Jan 31, 2026, 23:34 IST
deputy collector abhay kharadi
महिला पटवारी से दुष्कर्म के मामले में बड़वानी कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर अभय खराड़ी को 10 साल की सजा दी। पद के दुरुपयोग, धमकी और ब्लैकमेल के आरोप साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध माने गए।
News in Short
- बड़वानी कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को 10 साल कठोर कारावास सुनाया।
- 2016–2024 के बीच पद के दुरुपयोग से कई बार दुष्कर्म के आरोप साबित।
- मारपीट, गाली-गलौज, तेजाब फेंकने व जान से मारने की धमकियों के आरोप।
- ब्लैकमेल कर रिश्ते तुड़वाने और बदनाम करने की कोशिश का उल्लेख।
- फैसले के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
News in Detail
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