मप्र में 17 साल बाद रविवार को हो रही फूड सेफ्टी आफिसर की परीक्षा, 42592 उम्मीदवार मैदान में

Sanjay Gupta | Dec 13, 2025, 21:39 IST
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Food sefty officer exam today
Photograph: (the sootr)

मध्यप्रदेश में 17 साल बाद फूड सेफ्टी अफसर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कुल 42592 उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा 14 दिसंबर रविवार को होगी।

INDORE. मध्यप्रदेश में एक परीक्षा पूरे 17 साल बाद हो रही है। यह परीक्षा है फूड सेफ्टी आफिसर की। मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर रविवार को किया जा रहा है। इसके 67 पदों के लिए कुल उम्मीदवार 42592 है।

मप्र में चार केंद्रों पर होगी परीक्षा

मप्र में इस परीक्षा का आयोजन इंदौर, भोपाल, जबलपुर, और ग्वालियर में किया जा रहा है। इन चार शहरों में कुल 111 परीक्षा केंद्र होंगे।

  • इंदौर में 44 केंद्र - 17072 उम्मीदवार
  • भोपाल में 29 केंद्र - 11318 उम्मीदवार
  • जबलपुर में 23 केंद्र - 8960 उम्मीदवार
  • ग्वालियर में 18 केंद्र - 5242 उम्मीदवार
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फूड सेफ्टी आफिसर परीक्षा आयोजन को ऐसे समझें

  • मध्यप्रदेश में 17 साल बाद फूड सेफ्टी आफिसर परीक्षा 14 दिसंबर को होगी। कुल 42592 उम्मीदवार शामिल होंगे।
  • परीक्षा चार शहरों में आयोजित होगी: इंदौर, भोपाल, जबलपुर, और ग्वालियर। कुल 111 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
  • परीक्षा दोपहर 12 से 3 बजे तक एक सत्र में होगी। परीक्षा केंद्रों पर 11:15 से पहले प्रवेश मिलेगा।
  • उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र और निर्धारित स्याही पेन लाने की अनुमति होगी।
  • परीक्षा केंद्रों पर पेंसिल, रबर, मोबाइल, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाना मना है।

परीक्षा दोपहर में एक सत्र में होगी

आयोग द्वारा परीक्षा दोपहर 12 से 3 के बीच एक ही सत्र में होगी। परीक्षार्थियों को अपना ई-प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र, गोले बनाने के लिए निर्धारित स्याही का पेन, पानी की पारदर्शी बाटल ही ले जाने की मंजूरी है। परीक्षा के लिए सेंटर पर प्रवेश 11.15 बजे से दिया जाएगा। 11.45 बजे मंजूरी नहीं होगी। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक भी मोबाइल नहीं रखेंगे।

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परीक्षा केंद्र पर यह लेकर नहीं जाएं

परीक्षा केंद्र पर स्टेशनरी पेंसिल, रबर आदि प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रानिक गैजेट भी प्रतिबंधित। कैलकुलेटर, ब्लूट्रूथ आदि भी प्रतिबंधित। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने वाले क्लेचर, बक्कल, हाथ के बैंड, हाथ में पहने जाने वाले मैटेलिक या चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बैल्ट,कफलिंग, धूप का चश्मा, पर्स, वॉलेट, टोपी यह सभी प्रतिबंधित रहेंगे।

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