पूर्व डीजी पुलिस पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से 50 हजार काटने के आदेश
Neel Tiwari | Jul 03, 2024, 19:43 IST
DG Police Purushottam
भोपाल पुलिस के पूर्व डी जी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। अब उनकी पत्नी को पूर्व डीजी की आधी पेंशन गुजारे भत्ते के रूप में देने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं।
भोपाल पुलिस के पूर्व डी जी पुरुषोत्तम शर्मा का अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। अब उनकी पत्नी को पूर्व डीजी की आधी पेंशन गुजारे भत्ते के रूप में देने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं। सितंबर 2020 में अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही मध्य प्रदेश पुलिस के डीजी पुरुषोत्तम शर्मा विवादों में घिर गए थे।
मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। बहाल होने पर उन्होंने वीआरएस के लिए भी आवेदन किया था, पर सरकार ने अनुमति नहीं दी। 30 अप्रैल 2024 को पुरुषोत्तम शर्मा मध्य प्रदेश पुलिस के भोपाल स्पेशल डीजी के पद से रिटायर भी हो चुके हैं। उसके बाद भी विवादों का नाता उनसे लगातार जुड़ा हुआ है।
पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद जनवरी 2021 में उनकी पत्नी प्रिया शर्मा ने भोपाल परिवार न्यायालय में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक का मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में प्रिया शर्मा के द्वारा 4 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता मंगा गया था। जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को हुई।
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लेकिन एडिशनल जज फैमिली कोर्ट भोपाल ने 13 मार्च 2024 को इस मामले में आदेश जारी करते हुए प्रतिमाह गुजारे भत्ते की जगह मुकदमे खर्च को मिलाकर कुल एक मुश्त 4 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश पुरुषोत्तम शर्मा को दिया था। इस फैसले के विरुद्ध प्रिया शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेकानंद अवस्थी ने यह पक्ष रखा की पत्नी प्रिया शर्मा के द्वारा 4 लाख रुपए का गुजारा भत्ता उस समय मांगा गया था जब पुरुषोत्तम शर्मा नौकरी पर थे। अब पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा रिटायर हो चुके हैं।
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उसके बाद भी उनकी पेंशन लगभग 1 लाख रुपए है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया की भोपाल फैमिली कोर्ट के द्वारा महीने का गुजारा भत्ता देने की जगह एक मुश्त रकम देने का आदेश पत्नी के साथ न्याय नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को अपनी पत्नी प्रिया शर्मा को प्रतिमाह 50 हज़ार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया साथ ही मुकदमे में हुए खर्च के लिए भी 1 लाख रुपए हर्जाना देने के लिए भी आदेशित किया गया।
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अपने आदेश में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा की याचिकाकर्ता के पति को प्रतिमाह 1 लाख 12 हजार 200 रुपए पेंशन और डीए मिलता है। इसलिए वह अपनी पत्नी को गुजारे भत्ते के तौर पर हर माह 50 हजार रुपए देंगे। इस आदेश की एक प्रति प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेज कर पेंशन ऑफिसर को यह निर्देश दिया जाने के आदेश किये गए हैं कि पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन से ही यह 50 हजार की रकम काटकर पत्नी प्रिया शर्मा के खाते में हर महीने डाली जाए। वहीं जुलाई माह का गुजारा भत्ता 50 हजार रुपए 10 जुलाई या उससे पहले प्रिया शर्मा को देने के लिए पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को आदेशित किया गया है।
वीडियो वायरल के बाद निलंबित
गुजारे भत्ते के लिए पत्नी प्रिया शर्मा ने लगाई हाइकोर्ट में गुहार
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लेकिन एडिशनल जज फैमिली कोर्ट भोपाल ने 13 मार्च 2024 को इस मामले में आदेश जारी करते हुए प्रतिमाह गुजारे भत्ते की जगह मुकदमे खर्च को मिलाकर कुल एक मुश्त 4 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश पुरुषोत्तम शर्मा को दिया था। इस फैसले के विरुद्ध प्रिया शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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उसके बाद भी उनकी पेंशन लगभग 1 लाख रुपए है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया की भोपाल फैमिली कोर्ट के द्वारा महीने का गुजारा भत्ता देने की जगह एक मुश्त रकम देने का आदेश पत्नी के साथ न्याय नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को अपनी पत्नी प्रिया शर्मा को प्रतिमाह 50 हज़ार रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया साथ ही मुकदमे में हुए खर्च के लिए भी 1 लाख रुपए हर्जाना देने के लिए भी आदेशित किया गया।
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पेंशन से काटेंगे 50 हजार रुपए हर महीने
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