मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को HC से फिर राहत, नामांकन में संपत्ति छुपाने के थे आरोप
Neel Tiwari | Aug 05, 2026, 19:03 IST
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत
मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। कोर्ट ने संपत्ति छिपाने के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चुनाव से जुड़े ऐसे विवाद केवल चुनाव याचिका के जरिए ही उठाए जा सकते हैं।
ऐसे समझें पूरा मामला..
- याचिका में आरोप था कि गोविंद सिंह राजपूत ने चुनावी हलफनामे में कुछ संपत्तियां नहीं बताईं।
- शिकायत विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आने के काफी समय बाद की गई।
- याचिकाकर्ता ने समय रहते चुनाव याचिका दायर नहीं की थी।
- हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव विवाद का रास्ता केवल चुनाव याचिका है।
- इसी आधार पर कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर मंत्री को राहत दे दी।
कोर्ट ने किस आधार पर याचिका खारिज की
अदालत ने कहा कि चुनाव कानून का पूरा ढांचा इसी सिद्धांत पर बना है। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव परिणाम को चुनौती देना चाहता है तो उसे तय समय सीमा के भीतर चुनाव याचिका दायर करनी होती है।
क्या थे गोविंद सिंह राजपूत पर लगाए गए आरोप
याचिका में यह भी कहा गया था कि चुनाव अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। इसलिए हाई कोर्ट से अधिकारियों को जांच के निर्देश देने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने देरी को भी माना अहम कारण
चुनाव अधिकारियों के अधिकार पर भी कोर्ट ने दी स्पष्ट राय
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी लिया सहारा
झूठे हलफनामे पर कानून क्या कहता है
पहले भी मिल चुकी है ऐसी ही राहत
हाई कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा
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