GST शिकायत : बदलाव के बाद भी मिल रहा महंगा सामान, तो कहां-कैसे करें शिकायत? पूरी जानकारी

22 सितंबर 2025 को GST में बदलाव लागू हो गया है। इसके बावजूद उत्पाद महंगे मिल रहे हैं। अगर आपको भी यह अनुभव हो रहा है, तो कैसे और कहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ताकि आपको सही कीमत मिल सके। जानें पूरी जानकारी...

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Jitendra Shrivastava
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Photograph: (THESOOTR)

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भारत में 22 सितंबर 2025 को Goods and Services Tax (GST) दरों में बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को राहत मिले और सामान के साथ सेवाओं के दाम भी कम हों। हालांकि, बदलाव के बावजूद कुछ उपभोक्ताओं को यह महसूस हो सकता है कि कई सामान महंगे मिल रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे-

  • व्यापारियों द्वारा गलत तरीके से GST दर का फायदा उठाना 
  • कीमत को लेकर हेरफेर करना
  • सही टैक्स दरों का लागू न करना 

अगर आपको लगता है कि GST में बदलाव के बावजूद सामान महंगे मिल रहा है तो आपको इसे लेकर उपभोक्ता अधिकार (CONSUMER RIGHTS) में उचित कदम उठाने और शिकायत करने का अधिकार है। आइए बताते हैं कि आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं।

महंगे मिल रहे प्रॉक्ट्स की यहां करें शिकायत...

1. GST हेल्पलाइन

भारत सरकार ने GST शिकायत से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित की है। यदि आपको किसी व्यापारी द्वारा गलत GST दर का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।

UKSSSC

GST हेल्पलाइन नंबर:

  1. फोन: 1800-1200-232
  2. ईमेल: [gstcouncil@gov.in]

यह हेल्पलाइन देशभर में काम करती है और उपभोक्ताओं की महंगे सामान की शिकायत का समाधान करती है।

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2. राज्य GST अधिकारी

यदि आप किसी राज्य में रहते हैं और वहां GST दर में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप राज्य के GST अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अलग-अलग राज्यों के GST विभाग में शिकायत दर्ज करने का प्रक्रिया होती है।
जैसे-
मध्यप्रदेश GST विभाग: [http://www.mpgst.gov.in]

आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

3. कंज्यूमर फोरम

अगर आपको लगता है कि व्यापारी ने धोखाधड़ी करते हुए गलत तरीके से सामान के दाम बढ़ाए हैं, तो आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करता है।

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शिकायत का तरीका:

  • उपभोक्ता शिकायत पत्र तैयार करें।
  • संबंधित बिल और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
  • स्थानीय कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करें।

4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

यदि आपकी शिकायत राज्य स्तर पर हल नहीं हो रही है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह उच्च न्यायिक मंच है, जो उपभोक्ताओं को उनके मामलों का समाधान प्रदान करता है।

आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) [https://consumerhelpline.gov.in/] पर भी शिकायत कर सकते हैं।

5. फूड और सप्लाई विभाग 

यदि आपको खाद्य उत्पादों जैसे दालें, चाय, मसाले आदि में GST के बाद मूल्य वृद्धि दिख रही है, तो आप राज्य के खाद्य विभाग से शिकायत कर सकते हैं। यह विभाग उपभोक्ताओं के लिए निगरानी तंत्र के रूप में काम करता है।

6. सीबीआई या विजिलेंस

यदि आपको लगता है कि GST से संबंधित घोटाला हो रहा है, तो आप केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विजिलेंस से संपर्क कर सकते हैं। यह उन मामलों में मदद करता है जहां बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही हो।

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शिकायत दर्ज करने का तरीका...

GST के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए आपको कुछ सरल कदमों का पालन करना होगा:

1. शिकायत की तैयारी:

सबसे पहले, आपको एक विस्तृत शिकायत पत्र तैयार करना होगा। इसमें यह बताया जाना चाहिए कि किस उत्पाद या सेवा पर समस्या आ रही है और वह क्यों महंगा है।

2. दस्तावेजों की तैयारी:

अपनी शिकायत के साथ आपको बिल, इनवॉइस, और अन्य जरूरी दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न करनी होगी, जो यह साबित करती हों कि आपको गलत दर पर सामान बेचा गया है।

3. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें:

कई सरकारी पोर्टल्स पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, [consumerhelpline.gov.in](https://consumerhelpline.gov.in/) या [gst.gov.in](https://www.gst.gov.in/)।

4. शिकायत का फॉलोअप करें:

शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी स्थिति पर नजर रखें। अगर समय पर समाधान नहीं मिलता, तो आप उच्च स्तर पर अपनी शिकायत आगे बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष:

22 सितंबर 2025 के GST बदलाव के बाद, उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पादों की उम्मीद थी, लेकिन कुछ वस्त्र महंगे हो गए हैं। यदि आपको यह महसूस हो रहा है कि GST बदलाव के बावजूद आपको महंगे दाम मिल रहे हैं, तो आपको अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। इसके लिए कई मंचों और विभागों का उपयोग किया जा सकता है। अपने अधिकारों की रक्षा करना और सही मूल्य पर सामान प्राप्त करना प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार है।

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