New GST Rates: आम जन की जेब में बचेंगे पैसे, दूध, पनीर से रोटी तक अब इन पर 0% GST
Amresh Kushwaha | Sept 04, 2025, 08:51 IST
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New GST Rates: भारत सरकार ने आम जन के लिए जरूरी ऐलान किया है। इनमें रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे दूध, पनीर, रोटी, दवाइयां, और शिक्षा संबंधित सामग्री पर 0% GST लागू होगा। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
दिवाली से पहले देश के आम नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, अब आपकी रोजमर्रा की चीजें, जैसे दूध, पनीर, और रोटी, जीरो जीएसटी (Zero GST) के दायरे में आ गई हैं। इसके अलावा, जीवन रक्षक दवाओं और बीमा पॉलिसियों पर भी जीएसटी की छूट दी गई है। सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले से न सिर्फ आम जनता को राहत दी है, बल्कि छोटे कारोबारियों और किसानों को भी एक तगड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि GST की दरों में यह बदलाव आज यानी 22 सितंबर से लागू हो गया है। आइए, जानते हैं किस सामान पर जीएसटी खत्म किया गया है।
ये खबर भी पढ़िए...GST काउंसिल का फैसला : हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर मिलेगी राहत, 12% और 28% के स्लैब होंगे खत्म
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आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत उन खाद्य उत्पादों पर आई है, जिन पर अब तक जीएसटी लगता था। वित्त मंत्री के अनुसार, कई खाद्य उत्पादों को अब '0 GST' के दायरे में लाया गया है। अब तक इन उत्पादों पर 5% से लेकर 18% तक टैक्स लगता था। इनमें खासकर दूध, पनीर, छेना, रेडी टू ईट पराठा और रोटी जैसी आम खाद्य वस्तुएं शामिल हैं। आइए, जानते हैं कौन से खाद्य उत्पाद अब टैक्स फ्री होंगे-
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शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सामानों पर भी अब जीरो जीएसटी (Zero GST) लागू होगा। पहले इन सामानों पर 12% जीएसटी लगता था। लेकिन अब छात्रों और स्कूलों को राहत देने के लिए इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे शिक्षा से जुड़े सामानों की कीमतें घटेंगी है। छात्रों को इसका सीधा लाभ होगा। इस सूची में शामिल हैं-
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स्वास्थ्य के मामले में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक जीवन रक्षक दवाओं पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इन दवाओं में कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं, जिन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसका फायदा उन मरीजों को होगा जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही, इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पूरी तरह से जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, जो एक लंबे समय से की जा रही मांग थी। यह फैसला भी सरकार ने पूरी तरह से स्वीकार किया है।
यह बदलाव छोटे कारोबारियों, छात्रों और आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार ने यह कदम समाज के हर वर्ग को सस्ता सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया है। अब जीएसटी की छूट से रोजमर्रा की जरूरतें सस्ती होंगी। इससे सभी को आर्थिक राहत मिलेगी।
New GST Rates 22 सितंबर से लागू हो गया है। इसका मतलब है कि दिवाली से पहले देशवासियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। इस कदम से ना सिर्फ आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि छोटे व्यापारी और कारीगर भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
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central GST | New GST Rule Implemented
आम जनता के लिए बड़ी राहत
बुधवार, 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद बताया कि भारत सरकार ने 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया है। साथ ही, जीएसटी स्लैब को सिर्फ 5% और 18% तक सीमित कर दिया गया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आम जन और कारोबारियों को राहत देना था। सरकार ने दिवाली से पहले यह कदम उठाकर सभी के लिए सस्ता सामान मुहैया कराने की योजना बनाई है।
रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी
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आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत उन खाद्य उत्पादों पर आई है, जिन पर अब तक जीएसटी लगता था। वित्त मंत्री के अनुसार, कई खाद्य उत्पादों को अब '0 GST' के दायरे में लाया गया है। अब तक इन उत्पादों पर 5% से लेकर 18% तक टैक्स लगता था। इनमें खासकर दूध, पनीर, छेना, रेडी टू ईट पराठा और रोटी जैसी आम खाद्य वस्तुएं शामिल हैं। आइए, जानते हैं कौन से खाद्य उत्पाद अब टैक्स फ्री होंगे-
- यूएचटी दूध (UHT Milk)
- छेना (Chhena)
- पनीर (Paneer)
- पिज्जा (Pizza)
- ब्रेड (Bread)
- रेडी टू ईट रोटी (Ready to Eat Roti)
- रेडी टू ईट पराठा (Ready to Eat Paratha)
शिक्षा के सामान पर भी 0 GST
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शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सामानों पर भी अब जीरो जीएसटी (Zero GST) लागू होगा। पहले इन सामानों पर 12% जीएसटी लगता था। लेकिन अब छात्रों और स्कूलों को राहत देने के लिए इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे शिक्षा से जुड़े सामानों की कीमतें घटेंगी है। छात्रों को इसका सीधा लाभ होगा। इस सूची में शामिल हैं-
- पेंसिल (Pencil)
- कटर (Cutter)
- रबर (Eraser)
- नोटबुक (Notebook)
- नक्शे-चार्ट (Maps and Charts)
- ग्लोब (Globe)
- वॉटर सर्वे चार्ट (Water Survey Chart)
- एटलस (Atlas)
- प्रैक्टिस बुक (Practice Book)
- ग्राफ बुक (Graph Book)
- लैबोरेटरी नोटबुक (Laboratory Notebook)
दवाइयां और बीमा पॉलिसी भी राहत
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स्वास्थ्य के मामले में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक जीवन रक्षक दवाओं पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इन दवाओं में कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं, जिन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसका फायदा उन मरीजों को होगा जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही, इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पूरी तरह से जीएसटी मुक्त कर दिया गया है, जो एक लंबे समय से की जा रही मांग थी। यह फैसला भी सरकार ने पूरी तरह से स्वीकार किया है।
लंबे समय से हो रही थी इन फैसलों की मांग
जानें नए रेट्स कब से लागू होंगे?
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