BHOPAL. मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक आरक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल ने शासकीय सेवा में कार्यरत शिक्षकों को अतिथि शिक्षक आरक्षण के लाभ से बाहर कर दिया है। इस फैसले को 50 प्राथमिक शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शिक्षकों का कहना है कि यह नियम पुस्तिका में दर्ज नहीं है और पहले भी उन्हें यह लाभ मिलता रहा है, तो अब इसे क्यों बदला गया?
अतिथि शिक्षक आरक्षण विवाद: जानिए पूरा मामला
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) भोपाल द्वारा निर्देश दिया गया कि जो अभ्यर्थी पहले से शासकीय सेवा में हैं, उन्हें अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं विरोध में उतरे शिक्षकों का कहना है कि नियम पुस्तिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन शिक्षकों का कहना है कि हमने प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक, दोनों की पात्रता परीक्षा पास की है। हम मूल रूप से अतिथि शिक्षक रहे हैं, इसलिए हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
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ऑनलाइन आवेदन में भी दिक्कत आने की शिकायत
शिक्षकों ने अपनी शिकायत में कहा है कि ऑनलाइन फॉर्म में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि वे 'अतिथि शिक्षक' विकल्प चुनते हैं तो 'शासकीय सेवक' का विकल्प अपने आप हट जाता है और यदि 'शासकीय सेवक' चुनते हैं तो अतिथि शिक्षक का विकल्प हट जाता है। इससे उनकी पात्रता को प्रभावित किया जा रहा है।
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याचिकाकर्ताओं ने कहा- DPI को नियम बदलने का अधिकार नहीं
याचिकाकर्ता शिक्षकों का कहना है कि DPI को नियम बदलने का अधिकार नहीं है। पिछली भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों को अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ दिया गया था। नियम पुस्तिका में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो फिर इंटर-ऑफिस मेमो के जरिए यह परिवर्तन क्यों किया गया?
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याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से है राहत की उम्मीद
याचिकाकर्ता शिक्षकों ने डीपीआई की इस नई व्यवस्था वाले फैसले को एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब हाईकोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि शासकीय सेवा में कार्यरत शिक्षकों को अतिथि शिक्षक आरक्षण मिलेगा या नहीं। हाईकोर्ट में जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी।
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