INDORE. गुजरात अहमदाबाद की आरकॉन पावर इन्फ्रा इंडिया प्रालि कंपनी ( Arcon Power Infra India Pvt Ltd ) ने इंदौर में धोखाधड़ी की है। वह भी इंदौर में बन रहे जिला कोर्ट के नए भवन के काम को लेकर। यहां काम के लिए करोड़ों का ठेका पाने के लिए कंपनी ने दूसरी कंपनी के दस्तेवाजों में फर्जीवाड़ा कर उसे सबमिट कर दिया।
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इनके खिलाफ इन धाराओं में केस
थाना पलासिया में कंपनी के डायरेक्टर सुधीर कुमार पाराशर ( Company director Sudhir Kumar Parashar ) और कपिल कुमार शर्मा, अल्पेश भानुप्रसाद सोलंकी पर केस दर्ज हुआ है। उन पर धारा 420, 467, 468, 471 और आईटी एक्ट की धारा 66डी में केस हुआ है।
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यह लिखा गया केस रिपोर्ट में
जांच में पाया गया कि ऑरकॉन पावर इन्फ्रा कंपनी ने नवीन जिला कोर्ट भवन पिपल्याहाना इंदौर के निर्माण कार्य के लिए जारी की गई ऑनलाइन निविदा प्राप्त करने के लिए समान कार्य के अनुभव के दस्तावेजों के लिए कूटरचित दस्तावेज दिए। साथ ही इस संबंध में शपथपत्र भी झूठा पेश किया गया। घटना पीडब्ल्यूडी ऑफिस पलासिया में सात अगस्त 2023 को हुई। जांच के बाद यह केस दर्ज कराया गया है।
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