RTI में नहीं दी जानकारी :तत्कालीन SDM लश्कर पर 25 हजार का जुर्माना
Aparajita Priyadarshini | May 31, 2024, 10:51 IST
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अशोक नगर के वर्तमान SDM अनिल बनवारिया को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया, लेकिन वह नोटिस पर भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद राज्य सूचना आयोग ने अनिल बनवारिया पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने ग्वालियर में तत्कालीन SDM लश्कर अनिल बनवारिया पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अनिल अभी अशोक नगर में SDM हैं। जुर्माने की राशि एक माह में नकद या डीडी के माध्यम से आयोग कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि राशि जमा नहीं की जाती है तो अग्रिम कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
असल में पूरा मामला ग्वालियर में आठ अप्रैल 2022 का है। जब जनसुनवाई में अतिक्रमण को लेकर एक आवेदन दिया गया था। जब लंबे समय तक सुनवाई नहीं हुई तो फरियादी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया। सुनवाई के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व SDM लश्कर एवं वर्तमान में अशोक नगर SDM अनिल बनवारिया को नोटिस जारी हुए जब वह नोटिस पर भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो राज्य सूचना आयोग ने अनिल बनवारिया पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
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दरअसल नीरज नामदेव ने अतिक्रमण को लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट में दिए आवेदन के मामले में सूचना के अधिकार के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। आवेदन में 4 बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। निर्धारित 30 दिन में भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रथम अपील का निराकरण नहीं होने पर 18 अक्टूबर 2022 को द्वितीय अपील की गई। जब तत्कालीन SDM और लोक सूचना अधिकारी अनिल बनवारिया ने कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी तो यह मामला मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में पहुंचा। मामला राज्य सूचन आयोग में पहुंचने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए SDM अशोक नगर को तलब किया गया, लेकिन वह नोटिस के बाद भी उपलब्ध नहीं हुए। इस मामले में 250 रुपए के मान से अधिकतम 25 हजार रुपए का जुर्माना अनिल बनवारिया पर व्यक्तिगत रूप से लगाया गया है
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क्या है पूरा मामला
असल में पूरा मामला ग्वालियर में आठ अप्रैल 2022 का है। जब जनसुनवाई में अतिक्रमण को लेकर एक आवेदन दिया गया था। जब लंबे समय तक सुनवाई नहीं हुई तो फरियादी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया। सुनवाई के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व SDM लश्कर एवं वर्तमान में अशोक नगर SDM अनिल बनवारिया को नोटिस जारी हुए जब वह नोटिस पर भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो राज्य सूचना आयोग ने अनिल बनवारिया पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
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जुर्माने की राशि जल्द ही जमा करनी होगी
दरअसल नीरज नामदेव ने अतिक्रमण को लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट में दिए आवेदन के मामले में सूचना के अधिकार के तहत की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। आवेदन में 4 बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। निर्धारित 30 दिन में भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रथम अपील का निराकरण नहीं होने पर 18 अक्टूबर 2022 को द्वितीय अपील की गई। जब तत्कालीन SDM और लोक सूचना अधिकारी अनिल बनवारिया ने कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी तो यह मामला मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में पहुंचा। मामला राज्य सूचन आयोग में पहुंचने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए SDM अशोक नगर को तलब किया गया, लेकिन वह नोटिस के बाद भी उपलब्ध नहीं हुए। इस मामले में 250 रुपए के मान से अधिकतम 25 हजार रुपए का जुर्माना अनिल बनवारिया पर व्यक्तिगत रूप से लगाया गया है
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