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News In Short
- ग्वालियर व्यापार मेला 2026 में कार खरीद पर रोड टैक्स में छूट दी गई है।
- सरकार ने मेले के लिए रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की राहत का फैसला लिया है।
- यह छूट 19 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही है।
- इस छूट के साथ वाहन का पंजीयन MP-07 सीरीज में होगा।
- इससे स्थानीय और बाहरी दोनों तरह के खरीदारों को सीधा फायदा मिल रहा है।
News In Detail
ग्वालियर व्यापार मेला 2026 में टैक्स छूट क्यों अहम है
ग्वालियर व्यापार मेला 2026 इस बार सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं जाना जा रहा है। इस बार यह मेला कार खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार के फैसले से वाहन खरीद की कुल लागत कम हो रही है। रोड टैक्स में मिली छूट सीधे बजट पर असर डालती है। इसी वजह से मेले में खरीदारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
कब से लागू हुई रोड टैक्स छूट
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने रोड टैक्स छूट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यह आदेश 16 जनवरी 2026 को आया था। इसके अनुसार 19 जनवरी 2026 से छूट को लागू माना गया है। आज, 19 जनवरी से मेले में खरीदे गए वाहनों का पंजीयन शुरू हो गया है। इस फैसले के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में राहत का माहौल है।
कैबिनेट बैठक में लिया गया था बड़ा फैसला
ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर 2025 से चल रहा है। व्यापारी और खरीदार लंबे समय से टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे थे। सरकार ने 13 जनवरी 2026 को कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट का ऐलान किया। करीब 20 दिन बाद यह फैसला लागू हो सका।
लग्जरी कार खरीदारों को डबल फायदा कैसे
मेले में लग्जरी कारों की खरीद इस बार ज्यादा देखी जा रही है। रोड टैक्स में छूट से कार की कीमत सीधे घट रही है। इसके साथ ही डीलर स्तर पर अलग से छूट मिल रही है। MP-07 सीरीज में रजिस्ट्रेशन होने से वाहन की पहचान मजबूत होती है। इसी वजह से खरीदार इसे डबल फायदा मान रहे हैं।
बता दें कि 13 लाख की गाड़ी पर करीब 74 हजार रुपए तक के टैक्स की बचत होगी। जैसे हुंडई CRETA की ऑन रोड कीमत 13 लाख 14 हजार 400 रुपए है। यही गाड़ी मेले में 12 लाख 40 हजार में मिलेगी। यानी कुल 74 हजार 400 रुपए की बचत होगी।
किस गाड़ी पर कितनी छूट (अनुमानित)
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दूसरे राज्यों से भी पहुंच रहे खरीदार
ग्वालियर व्यापार मेले में अब सिर्फ स्थानीय लोग नहीं आ रहे हैं। हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी खरीदार पहुंच रहे हैं। कम टैक्स और बेहतर डील के कारण लोग दूरी तय कर रहे हैं। ग्वालियर पहुंचकर वाहन खरीदना उन्हें सस्ता पड़ रहा है। इससे मेले की रौनक लगातार बढ़ रही है।
मध्यप्रदेश के खरीदारों के लिए क्या नियम हैं
मध्यप्रदेश के निवासी इस टैक्स छूट का पूरा लाभ ले सकते हैं। इंदौर भोपाल और अन्य शहरों के लोग भी पात्र हैं। खरीदार का एमपी का निवासी होना जरूरी है। सही दस्तावेज देने पर पंजीयन में परेशानी नहीं होगी। वाहन का रजिस्ट्रेशन MP-07 सीरीज में किया जाएगा।
दूसरे राज्यों के खरीदारों के लिए शर्तें
अन्य राज्यों के खरीदारों के लिए नियम थोड़े अलग रखे गए हैं। उन्हें ग्वालियर का स्थानीय पता प्रमाण देना होगा। दो साल का किरायानामा मान्य माना गया है। रिश्तेदार का पता भी स्वीकार किया जाएगा। वाहन का पंजीयन केवल MP-07 सीरीज में होगा।
मेले में बुकिंग के बाद क्या बदलेगा
मेले में अब तक कई वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। टैक्स छूट लागू होने के बाद डिलीवरी तेज होने की उम्मीद है। डीलर वाहनों के उठाव की तैयारी कर रहे हैं। इससे ऑटो सेक्टर में गतिविधि बढ़ेगी। आने वाले दिनों में बिक्री और तेज हो सकती है।
सरकार को क्या फायदा होगा
सरकार को इस छूट से अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। ज्यादा बिक्री से पंजीयन की संख्या बढ़ेगी। व्यापार मेले से आर्थिक गतिविधि को गति मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार को भी समर्थन मिलेगा। इस फैसले को संतुलित माना जा रहा है।
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