हाईकोर्ट ने हटाया, शासन ने नीरज आनंद लिखारे को संयुक्त संचालक के साथ सिटी प्लानर की दी जिम्मेदारी
Ravi Awasthi | Feb 02, 2026, 22:05 IST
Photograph: (the sootr)
हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर सिटी प्लानर पद से हटाए गए नीरज लिखारे। शासन ने अब भोपाल में संयुक्त संचालक और सिटी प्लानर का दोहरा प्रभार दिया।
NEWS IN SHORT
- 21 मई 2025 को हाईकोर्ट ने इंदौर सिटी प्लानर पद से हटाने के आदेश दिए थे।
- मामला जाति प्रमाण-पत्र की वैधता पर उठे सवालों से जुड़ा है।
- शासन ने कोर्ट को बताया था कि जांच हाई-पॉवर कमेटी कर रही है।
- हालिया आदेश में लिखारे को संयुक्त संचालक बनाया गया।
- भोपाल नगर निगम में सिटी प्लानर का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया।
INTRO
NEWS IN DETAIL
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सिटी प्लानर संग संयुक्त संचालक का भी पद
हाईकोर्ट का आदेश किस संदर्भ में था
जाति प्रमाण पत्र की जांच जारी
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