हेलमेट बिना टू व्हीलर चालकों को पेट्रोल देने पर रोक के विरोध में पंप संचालक, बोले यह ट्रैफिक पुलिस का काम

इंदौर में हेलमेट के बिना पेट्रोल देने पर रोक के खिलाफ पेट्रोल पंप संचालकों ने इसको लेकर विरोध जताया है। पंप साचालकों का कहना है कि ये काम ट्रैफिक पुलिस का है...

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Sanjay Gupta
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ट्रैफिक सुधार के लिए पहले इंदौर कलेक्टर और फिर भोपाल कलेक्टर ने बिना हेलमेट के टू व्हीलर चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देने के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। एक अगस्त से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इंदौर में पेट्रोल पंप संचालक इस आदेश के खिलाफ हैं। संचालकों और प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस के बीच सामंजस्य बैठक भी गुरुवार (31 जुलाई) को इंदौर कलेक्टरेट में हुई, लेकिन कोई खास सहमति नहीं बनी।

पेट्रोल पंप संचालक बोले पुलिस अपनी जिम्मेदारी हम पर डाल रही है

संचालकों ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की यह जिम्मेदारी है और वह इसे हम पर डाल रहे हैं। टू व्हीलर चालक रोज तो पूरे समय सड़क पर होगा, पेट्रोल भराने तो वह दो-चार दिन में एक बार कुछ मिनट के लिए आएगा। ऐसे में पुलिस का यह काम है कि वह हेलमेट नियम का पालन सड़क पर कराए। पंप संचालकों पर प्रतिबंध लगाने से क्या फायदा होगा।

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ऐसे तो ट्रैफिक पुलिस चालान का काम करती है

संचालकों ने ट्रैफिक पुलिस को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि रात को तो पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच करती है। जब कोई मुहिम चलती है तो सख्ती करती है, लेकिन बात हेलमेट की आई तो यह जिम्मेदारी पंप संचालकों पर डाल दी। सड़क पर इन चालकों को पकड़ा जाए। दूसरा इससे पंप पर विवाद बढ़ेंगे, इन्हें कौन सुलझाएगा। क्या पुलिस और प्रशासन हमें सुरक्षा देंगे और क्या विवाद करने वाले चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सारी कार्रवाई तो पंप संचालकों के खिलाफ होगी।

हेलमेट बिना टू व्हीलर चालकों को पेट्रोल देने पर लगी रोक

  • इंदौर और भोपाल कलेक्टर ने 1 अगस्त से बिना हेलमेट वाले टू व्हीलर चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

  • पेट्रोल पंप संचालकों ने ट्रैफिक पुलिस पर हेलमेट नियम लागू करने की जिम्मेदारी डालने का आरोप लगाया, और कहा कि इससे पंप पर विवाद बढ़ सकते हैं।

  • अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सड़क सुरक्षा के लिए है और इसके तहत पेट्रोल पंप संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  • महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सरकारी दफ्तरों में बिना हेलमेट प्रवेश पर रोक लगाने का सुझाव दिया।

  • हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल देने पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें शहर के मध्य क्षेत्र में हेलमेट की आवश्यकता न होने का तर्क दिया गया है।

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अधिकारी यह बोले

वहीं अधिकारियों ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और सुरक्षा का विषय है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। विवाद होते हैं तो इसमें चालकों पर भी कार्रवाई होगी। सड़क पर भी पुलिस काम कर रही है और एक अगस्त से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा।

कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बीएनएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत कहा गया है कि लगातार इंदौर में देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी हो रही है। यदि इसमें हेलमेट लगाया जाता तो दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और घायल में कमी की जा सकती थी।

इस संबंध में इंदौर में हुई सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने भी इस संबंध में चर्चा की थी। इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है। इसे लेकर इंदौर जिले के लिए आदेश दिए गए हैं कि यदि दो पहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया गया तो उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के उल्लंघन में संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई बीएनएस की धारा 223 के तहत होगी। यह आदेश एक अगस्त से लागू होगा।

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महापौर का सुझाव: दफ्तर में प्रवेश नहीं दें

उधर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के आदेश की तारीफ की और साथ ही सुझाव दिया कि सरकारी दफ्तरों में बिना हेलमेट प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इस तरह का आदेश जारी किया जाए, जिसमें कलेक्टोरेट, नगर निगम व अन्य सभी सरकारी दफ्तर शामिल किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने यह कहा था

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे मंगलवार को इंदौर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक ली और शहर में कई जगह दौरे कर हालात का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि इंदौर को अव्वल बनाने के लिए जरूरी है कि इंदौर में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाए। सीट बेल्ट लगाने के संबंध में जागरूकता लाई जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लोक परिवहन वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे सड़कों पर चलने वाले छोटे वाहनों की संख्या में कमी लाई जा सके।

उन्होंने निर्देशित किया कि पुलिस विभाग सहित अन्य सभी शासकीय कर्मियों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना तत्काल रूप से अनिवार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं कॉलेजों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।

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आदेश के खिलाफ याचिका भी दायर

इंदौर शहर में हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न देने के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रितेश ईनानी के माध्यम से लगाई गई है।

इसमें कहा गया है कि हेलमेट की अनिवार्यता का नियम शहर के बाहरी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, लेकिन शहर के मध्य क्षेत्र में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण यहां ट्रैफिक लगभग रेंगते हुए चलता है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

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