इंदौर के एडिशनल DCP और TI को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, झूठा हलफनामा दिया

सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के अधिकारियों के झूठे हलफनामे का मामला सामने आया है। इसमें इंदौर के एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल और चंदननगर टीआई इंद्रमणि पटेल शामिल हैं। दोनों अधिकारी मामले में उलझ गए हैं।

author-image
Sanjay Gupta
New Update
indore-additional-dcp-ti-sc-reprimanded

Photograph: (thesootr)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

Indore. मप्र हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा देने पर शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर दो दिन पहले ही हाईकोर्ट ने दो लाख का जुर्माना ठोका। अब सुप्रीम कोर्ट में मप्र के अधिकारियों के झूठे हलफनामे का मामला सामने आया है। इसमें इंदौर के में पदस्थ एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल और चंदननगर टीआई इंद्रमणि पटेल उलझ गए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल और चंदननगर टीआई इंद्रमणि पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दोनों ने ही एक आरोपी अनवर हुसैन की जमानत याचिका पर आपत्ति लेते हुए हलफनामा दिया था जिसमें कई बातें गलत निकली। 

जस्टिस संदीप मेहता और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ को सुनवाई में खुलासा हुआ। हलफनामे में बताए गए आठ मामलों में से चार मामलों में याचिकाकर्ता आरोपी नहीं था। इनमें IPC की धारा 376 का मामला भी शामिल था।

ये भी पढ़ें...NSA मामले में झूठा हलफनामा देकर हाईकोर्ट को गुमराह करने वाले शहडोल कलेक्टर पर एक्शन

ये भी पढ़ें...इंदौर विकास प्राधिकरण कॉलोनियों और स्कीम 171 की मुक्ति में बना रहा भोपाल का बहाना, ACS की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया

इस मामले में जिम्मेदारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को कम्प्यूटर से हुई तकनीकी त्रुटि को जिम्मेदार बताया गया। कहा गया कि पिता-पुत्र का नाम एक जैसा होने के चलते यह जानकारी तैयारी हो गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। 

जानकारी के अनुसार टीआई इंद्रमणि पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 25 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा। साथ ही गलत हलफनामा तैयार करने में शामिल अन्य लोगों को 25 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही सुनवाई से दो दिन पहले स्पष्टीकरण जमा करना होगा। साथ ही आरोपी की जमानत देने का भी फैसला लिया गया।

ये भी पढ़ें...इंदौर DAVV के पूर्व कुलपति पोतियों को मारते हैं, अब बेटे अमित का जवाब, मारपीट-धोखाधड़ी के आरोप पुलिस देखेगी

ये भी पढ़ें...मध्यप्रदेश को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पुराने कचरा ढेरों के निपटारे के लिए जारी हुए सख्त निर्देश

मध्यप्रदेश टीआई इंद्रमणि पटेल डीसीपी दिशेष अग्रवाल इंदौर सुप्रीम कोर्ट TI
Advertisment