INDORE. जिला प्रशासन ने विवादित बिल्डर प्रफुल्ल सकलेचा को एक और झटका लगा है। पीड़ित प्लाट धारकों द्वारा इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायतें की थी। इस पर कलेक्टर ने मामला अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल को जांच का जिम्मा सौंपा।
जांच के बाद इसमें शिकायतों को सही पाया गया और इसके बाद कॉलोनी में प्लॉट खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई। कॉलोनी के 178 बंधक प्लॉट को जब्त किया गया है, जिन्हें बेचकर स्मार्ट सिटी द्वारा बाकी विकास काम पूरा कराया जाएगा।
यहां पर है कॉलोनी
ग्राम पंचायत सोनगीर, हातोद के सर्वे नंबर 290/2/2, 291/6/1/1/1, 291/6/1/2, 291/6/1/3/2, 306/1, 306/2., 307, 289/2, 298 की कुल 17.596 हेक्टेयर जमीन पर है ब्लूमबर्ग (वर्तमान नाम आर्चिड पार्क) के नाम पर टाउनशिप है।
इसकी विकास मंजूरी संगीताभाई व अन्य विकासकर्ता ब्लूमबर्ग रियलिटी प्रालि दीपक भोसले को जून 2012 में दी गई। इसमें प्रफुल्ल सकलेचा, कॉलोनाइजर फॉर एक्सट्रॉन रियलिटी द्वारा साल 2015 में 178 प्लॉट बंधक रखे गए।
यह थी प्लॉटधारकों की शिकायतें
शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की थी कि साल 2011-12 में प्लाट खरीदे, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया गया। एक शिकायतकर्ता ने कहा कि यहां पर 80 प्लॉटधारकों को डायरी पर प्लॉट बेचे और रजिस्ट्री नहीं की। वहीं यह भी शिकायत थी कि अभी तक यहां पर विकास काम नहीं किए गए।
शिकायतों पर कॉलोनी सेल द्वारा प्रफुल्ल सकलेचा, रामेशवर पटेल उर्फ गुड्डा पटेल को नोटिस दिए थे। उन्होंने जवाब में कहा कि 80 फीसदी विकास काम पूरे कर दिए हैं। लेकिन जांच में आया है कि विकास काम मंजूरी के 12 साल में भी पूरे नहीं किए गए।
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बंधक प्लॉट बेचकर होगा विकास काम
अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा आदेश दिए गए हैं कि बंधक रखे गए 178 प्लॉट को जब्त किया जाता है और इन्हें बेचकर स्मार्ट सिटी द्वारा विकास काम पूरा किया जाएगा। वहीं जो प्लॉट अभी कॉलोनाइजर द्वारा नहीं बेचे गए हैं, उनकी खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई जाती है।
इन पर पहले हो चुकी है एफआईआर
इसके पहले साल 2021 में इन सभी कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी। वह भी इसी कॉलोनी ब्लूमबर्ग में जमीन धोखाधड़ी का था। इसमें सकलेचा के साथ ही गुड्डा पटेल, अशोक शर्मा, विवेक राठी, मयंक, रजनीश जैन, अनिल कुमार जैन व अन्य पर केस कराया था। इंदौर प्रशासन | इंदौर विवादित बिल्डर
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