INDORE. इंदौर के चंदननगर में 12 साल पहले अगस्त 2013 में हुए दंगों में आरोपी बनाए गए हिंदू संगठन के पदाधिकारियों पर बुधवार को जिला कोर्ट का फैसला आ गया। लंबे समय तक चली सुनवाई और ट्रायल के बाद कोर्ट ने सभी पदाधिकारियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया।
इन सभी को किया दोषमुक्त
पुलिस ने मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता तन्नू शर्मा के साथ ही क्रांति वाजपेई, राजेश दुबे, राजू भील, संतोष, राजू चौधरी, दिलीप, चिंटू उर्फ संतोष, धर्मेंद्र साहू, प्रशांत उर्फ भैय्यू, जीवन चौहान, ईश्वर प्रजापति, तेजकरण व अन्य को आरोपी बनाया था। जिन्हें कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया।
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इन धाराओं में लगा था केस
पुलिस थाना चंदननगर के अंतर्गत 20.08.2013 में गाय काटने की अफवाह को लेकर हिन्दू व मुसलमानों के मध्य हुए दंगे / विवाद हुए थे उक्त अपराध में पुलिस ने दोनों वर्गो के 25 व्यक्तियों पर धारा 353, 332, 333, 147, 148, 149 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्घ कर मुख्य आरोपी बजरंग दल के नेता तन्नू शर्मा के साथ अन्य पर केस किया था।
अधिवक्ता रंजन शर्मा और अधिवक्ता संतोष पाण्डेय द्वारा इस मामले में आरोपी पक्ष से पैरवी की गई। इसमें पुलिस ने 13 गवाह पेश किए, लेकिन अधिवक्ताओं ने प्रतिपरीक्षण में वह आरोप सिद्द नहीं कर सके। इसके बाद न्यायाधीश यशवंत मालवीय की कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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