इंदौर कलेक्टर ने महू में सरकारी जमीन, निजी करने में दो महिला पटवारी सहित तीन को किया निलंबित
Sanjay Gupta | Dec 04, 2025, 17:52 IST
Photograph: (The Sootr)
इंदौर में तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है। यह निलंबन महू में करोड़ों की सरकारी जमीन के निजी नाम पर नामांतरण के मामले में हुआ है। इनमें दो महिला पटवारी भी शामिल हैं। कलेक्टर ने लापरवाही पर यह कार्रवाई की है।
Indore. इंदौर के महू में जमीन के घपले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ताजा मामला करोड़ों की सरकारी जमीन के निजी नाम पर नामांतरण करने का आया है। इसमें फिर इस जमीन के डीम्ड डायवर्सन होने का भी मामला है। इसमें इंदौर कलेक्टर ने प्रांरभिक तौर पर तीन पटारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें दो महिला पटवारी भी शामिल हैं।
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पटवारी निलंबितःराजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तीमहू (डॉ. अम्बेडकर नगर) के पटवारी आशीष कटारे, अनिता चौहान और मेघा शर्मा को सस्पेंड किया हैं। आदेश में बताया गया कि इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीर लापरवाही की है।
इन्होंने तहसील महू के ग्राम सांतेर (रसलपुरा) में खसरा नंबर 68/1 एवं 69/1 के राजस्व प्रकरण में गंभीर अनियमितता की है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इन तीनों का मुख्यालय देपालपुर नियत किया गया है।
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यह जमीन 102 साल पहले 1902 में मिशनरी स्कूल के पास थी। अप्रैल 2019 में हाईकोर्ट के आदेश से यह पूरी 24.55 एकड़ जमीन सरकारी घोषित हो गई। सरकारी घोषित होने के बाद भी इसमें से सर्वे नंबर 68/1 व 69/1 की करीब ढाई बीघा जमीन को महू के अधिकारियों ने किसी मांगलीला पिता राजाराम के नाम चढ़ाते हुए निजी कर दिया। जनवरी 2025 में यह डीम्ड डायवर्सन भी गई।
मामला तब खुला जब इस मामले में मसीह समिति सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां से आदेश हुए जमीन के लिए वह सिविल कोर्ट में वाद लगाएं। यहां सिविल कोर्ट में वाद लगाने पर यह मामला सामने आया कि इसमें से एक टुकड़ा निजी हो गया। महू कोर्ट ने इसमें यथास्थिति के आदेश दिए। वहीं मामले में कलेक्टर के पास शिकायत हुई इसके बाद प्रारंभिक तौर पर जांच बैठाते हुए कलेक्टर ने तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया।
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इन्हें किया गया सस्पेंड
इन्होंने तहसील महू के ग्राम सांतेर (रसलपुरा) में खसरा नंबर 68/1 एवं 69/1 के राजस्व प्रकरण में गंभीर अनियमितता की है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इन तीनों का मुख्यालय देपालपुर नियत किया गया है।
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यह है पूरा विवाद
मामला तब खुला जब इस मामले में मसीह समिति सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां से आदेश हुए जमीन के लिए वह सिविल कोर्ट में वाद लगाएं। यहां सिविल कोर्ट में वाद लगाने पर यह मामला सामने आया कि इसमें से एक टुकड़ा निजी हो गया। महू कोर्ट ने इसमें यथास्थिति के आदेश दिए। वहीं मामले में कलेक्टर के पास शिकायत हुई इसके बाद प्रारंभिक तौर पर जांच बैठाते हुए कलेक्टर ने तीन पटवारियों को निलंबित कर दिया।
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