इंदौर की डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर EOW का केस

Sanjay Gupta | Dec 22, 2025, 21:30 IST
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EOW Action against housing society in indore
Photograph: (the sootr)

इंदौर में डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण संस्था के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर EOW ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह मामला नियमों का उल्लंघन कर गैर-सदस्यों को भूखंड आवंटित करने का है।

INDORE. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों पर गंभीर धाराओं में केस किया है। तत्कालीन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने नियम विरुद्ध गैर सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किए हैं।

अपात्रों को प्लाट आवंटन को लेकर पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं पद का दुरुपयोग करने के आरोप है। इन पर 420, 467, 468, 471,120बी भाद‌वि एवं धारा 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर हुई है।

ईओडब्ल्यू ने इन पदाधिकारियों को बनाया गया आरोपी

  • श्रीकांत घण्टे पिता श्री रामचन्द्र घण्टे, निवासी चन्द्रलोक कालोनी इन्दौर। (संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष)
  • सुभाष पिता श्री मांगीलाल दुबे निवासी-32/15 नंदानगर, इन्दौर वर्तमान पता 10 एन संचार नगर कनाडिया रोड़ इन्दौर। (संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष)
  • ईसाई पिता वली मोहम्मद रेजिडेंट -09 वैभव नगर कनाडिया रोड इंदौर (हितग्राही) एवं अन्य को आरोपी बनाया गया है।
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इस तरह किया गया घोटाला

दर्ज की गई एफआईआर में है कि डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित का गठन दिनांक 20/1/1975 को किया था। संस्था का उद्देश्य आवासहीन सदस्यों को भूखण्ड उपलब्ध कराना था। जांच में पाया गया कि संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत घंटे पिता श्रीरामचन्द्र घंटे ने पद का दुरुपयोग किया। संस्था के गैर सदस्य व्यक्ति सलीम पिता वली मोहम्मद निवासी वैभव नगर कनाडिया रोड इन्दौर को संचारनगर एक्सटेंशन के आवासीय भूखण्ड 1500 वर्गफीट, 750 वर्गफीट एवं व्यवसायिक भूखण्ड 3500 वर्गफीट आवंटित किया।

इन्होंने भी दिया घंटे का साथ

घंटे के साथ ही संस्था के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुभाष दुबे पिता मांगीलाल दुबे द्वारा भी पद का दुरुपयोग किया गया। दुबे ने अपनी पत्नी विद्यादेवी को संचारनगर एक्सटेंशन में 1500 वर्गफीट का भूखण्ड आवंटित किया। साथ ही अपने बड़े आई सत्यनारायण दुबे को 1500 वर्गफीट का एवं अपने पिता स्व. मांगीलाल दुबे के नाम भी 1500 वर्गफीट की रजिस्ट्री कराया जाना पाया गया है। इस तरह सहकारिता एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक ही परिवार में पत्नी, भाई व पिता को लाभ दिया गया

तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकांत द्वारा सलीम पिता वली मोहम्मद को संस्था का सदस्य ना होने पर भी सदस्यता के लिए कूटरचित रसीद एवं सदस्यता क्रमांक आदि आवंटित कर दिया गया। इनकी मदद से भवन आवंटित करने से कूटरचना एवं पद का दुरुपयोग का अपराध पाया जा रहा है।

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इन धाराओं में किया गया केस

इस तरह घंटे, दुबे के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 420, 467, 468, 471, 120-बी, भादवि एवं धारा 13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया है। संस्था में नियम विरुद्ध एवं अवैध रूप से प्लॉट आवंटन से लाभान्वित होने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी।

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