गुटखा किंग किशोर वाधवानी ईडी से बचने हाईकोर्ट में, अंतिम फैसले पर रोक लेकिन कार्रवाई पर नहीं

ईडी ने गुटखा किंग किशोर वाधवानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं, अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं, इसको लेकर कार्रवाई जारी रखी है।

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Sanjay Gupta
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News In Short

  • गुटखा किंग किशोर वाधवानी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हाईकोर्ट में पहुंच गई है।

  • हाईकोर्ट ने ईडी के अंतिम फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं, कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

  • वाधवानी और दबंग दुनिया ने ईडी की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

  • मध्य प्रदेश में यह मामला 2002 करोड़ की सबसे बड़ी टैक्स डिमांड और मनी लांड्रिंग का है।

  • तुकोगंज थाने में वाधवानी के खिलाफ PMLA और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था।

News In Detail

INDORE. गुटखा किंग किशोर वाधवानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। इसमें वाधवानी को कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी की कार्रवाई को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं।

हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी के किसी अंतिम फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन किसी भी कार्रवाई या प्रक्रिया को करने पर कोई रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट में किशोर वाधवानी और दबंग दुनिया के जरिए याचिकाएं लगाई गई हैं।

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ईडी ने इस तरह की थी कार्रवाई

हाल ही में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी टैक्स डिमांड 2002 करोड़ का नोटिस जारी हुआ था। इसमें किशोर वाधवानी और अन्य शामिल थे। सेंट्रल जीएसटी, एक्साइज कमिशनरेट की कार्रवाई के दौरान ही वाधवानी के खिलाफ समाचार पत्र दबंग दुनिया के नाम पर मनी लांड्रिंग का मामला भी आया था।

इसी मामले में तुकोगंज थाने में भी चार सौ बीसी और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इसी FIR को लेकर ईडी ने वाधवानी और अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था।

ईडी ने दिसंबर में पेश किया चालान

ईडी ने दबंग दुनिया के नाम पर हुए मनी लांड्रिंग के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। दिसंबर के बीच में, स्पेशल कोर्ट ईडी में चालान पेश कर दिया था। इसमें मेसर्स दबंग दुनिया प्रा.लि., ऑफिस 307 और शालीमार कॉर्पोरेट सेंटर साउथ तुकोगंज, इंदौर को आरोपी बनाया गया है।

इसके अलावा, किशोर वाधवानी (पिता खेमचंद वाधवानी)और पूनम वाधवानी (पत्नी किशोर वाधवानी) को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही पंकज मजेपुरिया भी आरोपी हैं।

थाने में यह हुई थी एफआईआर

डीजीसीआई (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन) ने 10 फरवरी 2021 को तुकोगंज थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी धारा लगाई गई थी। इसमें किशोर वाधवानी का नाम था। बाद में ईडी ने जांच कर उनकी पत्नी पूनम और दबंग दुनिया के सीईओ पंकज मजेपुरिया को भी आरोपी बनाया गया।

ईडी की जांच में यह आया

  • ईडी और डीजीसीआई की जांच में यह सामने आया कि दबंग दुनिया समाचार पत्र की प्रतियों की बिक्री हर दिन 60 हजार से 1 लाख बताई गई, जबकि यह संख्या केवल 5 से 8 हजार थी।

  • इसके एवज में इनके जरिए अन्य व्यवसाय से हुई कमाई/काले धन को नकद बिक्री दिखाकर दबंग दुनिया के अकाउंट में जमा किया जाता था।

  • जांच में यह भी पाया गया कि इनके जरिए विज्ञापनों से फर्जी आय दिखाई जाती थी। साथ ही, कूटरचित टैक्स इनवॉयस बनाए जाते थे। इसके लिए फर्जी लेन-देन भी दिखाया जाता था। इससे यह सरकार और अधिकारियों की पकड़ में न आ सकें।

  • इन विज्ञापनों को छापा नहीं जाता था, बल्कि इनका उपयोग केवल अपनी काली कमाई को वैध आय के रूप में दिखाने के लिए किया जाता था।

दबंग दुनिया से 11.66 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग

ईडी और डीजीसीआई की जांच में यह सामने आया कि दबंग दुनिया के जरिए वाधवानी और अन्य ने 11.66 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। यह मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान की गई थी।

इस अवधि में बताया गया कि दबंग दुनिया की 2.80 करोड़ कापियां बिकी हैं। साथ ही, दो रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से 5.73 करोड़ की आय हुई है।

इसी अवधि में विज्ञापन के जरिए 5.93 करोड़ की आय हुई है।

जांच में पाया गया कि घनश्याम दास का 25 लाख का विज्ञापन छपा ही नहीं था। इसके अलावा, मित्र मंडल के नाम से कई फर्जी इनवॉयस जारी किए गए थे। ये सभी इनवॉयस असल में विज्ञापन थे ही नहीं।

इसी तरह सर्कुलेशन में पांच से आठ गुना अधिक बढ़ोतरी दिखाकर इसकी कॉपी बेचकर कमाई होना बताया गया है।

विमल नाम के पान मसाला का परिवहन दबंग दुनिया लिखे वाहनों से किया गया है। साथ ही, इनके कर्मचारियों को प्रेस का आईडी दिया गया है।

जांच में यह भी आया कि एलोरो टोबेको व दबंग दुनिया के कई कर्मचारी आपस में लिंक थे। इस तरह पूरी सांठगांठ कर ब्लैक मनी को व्हाइट में किया गया है।

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