इंदौर हाईकोर्ट का आदेश - बार एसोसिएशन में महिला कोषाध्यक्ष, दो महिला पदाधिकारी करें नियुक्त

Sanjay Gupta | Apr 24, 2026, 16:58 IST
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Photograph: (the sootr)

इंदौर हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के आदेश दिए हैं। एक महिला कोषाध्यक्ष और दो महिला कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त होंगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर लिया गया है।

News in Short

  • इंदौर हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन में महिला प्रतिनिधित्व के आदेश दिए
  • एक कोषाध्यक्ष और दो महिला पदाधिकारी होंगी नियुक्त
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर फैसला
  • दो सप्ताह में पूरी होगी नामांकन प्रक्रिया
  • आगे 30 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे

News in Detail

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिला अधिवक्ताओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में शुक्रवार को यह आदेश किए गए हैं।

इंदौर हाईकोर्ट में अधिवक्ता रेखा बोरीवाल की याचिका पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने यह आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दीक्षा एन अमृतेश विरुद्ध कर्नाटक राज्य केस में दिए गए आदेश के तहत यह अनुरोध करते हैं कि इंदौर बेंच के प्रशासनिक जस्टिस बार एसोसिएशन से परामर्श कर तीन महिला अधिवक्ताओं को मनोनीत करें। इसमें एक कोषाध्यक्ष पद पर और दो कार्यकारिणी पद पर होंगी।



बाकी कार्यकाल के लिए ही होगा समय

याचिका में बताया गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव जनवरी 2026 में हो चुके हैं। ऐसे में जो मनोनीत होंगी, वह इस एसोसिएशन के बाकी बचे कार्यकाल अवधि तक ही होंगी। बाकी आने वाले चुनाव के समय महिला अधिवक्ताओं के लिए तीन पद आरक्षित होंगे। बार एसोसिएशन में कुल 30 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए बार एसोसिएशन नियमों में उचित संशोधन भी करेगा। आगे भी महिला कोषाध्यक्ष और दो कार्यकारिणी पद महिला के लिए होंगे।

दो सप्ताह में होगी प्रक्रिया

आदेश में प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी करने के लिए कहा गया है। नामांकन प्रक्रिया आदेश से दो सप्ताह में पूरी की जाएगी। अभी इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव चार पदाधिकारी और पांच कार्यकारिणी सदस्य इस तरह कुल नौ सदस्य हैं। अगला चुनाव जनवरी 2027 में होगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश का जल्द पालन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का क्या है आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दीक्षा केस में आदेश दिया है कि सभी बार एसोसिएशन में पदाधिकारी या कार्यकारी सदस्यों में 30 फीसदी पद महिला वकीलों के लिए होंगे। जिन बार एसोसिएशन में चुनाव होना बाकी है, वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं जहां चुनाव हो चुके हैं, वहां हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल यह सुनिश्चित करेंगे कि महिला वकीलों को 30 फीसदी पद दिए जाएं।

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