इंदौर हाईकोर्ट ने मंदसौर के पूरे मल्हारगढ़ थाने को बताया संदिग्ध, SP मीणा हाजिर हों, युवक पर फर्जी केस

इंदौर हाईकोर्ट ने मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने की पूरी पुलिस टीम को संदिग्ध ठहराया है। ये मामला एक युवक पर NDPS एक्ट के तहत ढाई किलो अफीम का झूठा केस बनाने से जुड़ा हुआ है।

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Sanjay Gupta
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INDORE HIGHCOURT VERDICT

Photograph: (the sootr)

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INDORE. इंदौर के चंदनगर टीआई इंद्रमणि पटेल एक युवक पर चार फर्जी केस डालने के मामले में फंसे हैं। एक और युवक को हथकड़ियों में 30 घंटे बेवजह थाने में रखने का भी आरोप है। अब मंदसौर के मल्हारगढ़़ थाने का पूरा पुलिस बल विवादों में है।

एक युवक पर एनडीपीएस एक्ट में ढाई किलो अफीम रखने का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट ने पूरे थाने की मिलीभगत की आशंका जताई है। एसपी विनोद कुमार मीणा को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

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एसपी को 9 दिसंबर को होना है पेश

इंदौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने सोहनलाल और मल्हारगढ़़ पुलिस एसएचओ के मामले में मंदसौर के एसपी विनोद मीणा को अदालत में तलब किया है। एसपी को 9 दिसंबर सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

इंदौर हाईकोर्ट के मंदसौर एसपी को तलब करने के आदेश को ऐसे समझें 

  • इंदौर हाईकोर्ट ने मंदसौर के मल्हारगढ़़ थाने के पूरे बल को संदिग्ध बताया है, क्योंकि उन पर युवक पर फर्जी NDPS केस बनाने का आरोप है।
  • कोर्ट ने मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीणा को 9 दिसंबर को सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट में पेश होने का सख्त आदेश दिया है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
  • सोहनलाल नामक युवक पर पुलिस ने 2.5 किलो अफीम का केस बनाया, जबकि वह 29 अगस्त की रात बस में खाली हाथ दिखा था।
  • युवक के वकील ने बस का सीसीटीवी फुटेज पेश किया, जिसने पुलिस की गिरफ्तारी की कहानी को झूठा साबित कर दिया और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए।
  • हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोहनलाल को ₹25,000 के मुचलके पर जमानत दे दी, पर पूरे थाने की जांच का आदेश दिया।

यह है पूरा केस

मल्हारगढ़ पुलिस ने सोहनलाल नामक युवक को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उस पर एनडीपीएस के तहत ढाई किलो अफीम का केस बनाया। इस मामले में सोहनलाल 29 अगस्त से जेल में बंद है।

उसके द्वारा अधिवक्ता हिमांशु ठाकुर के जरिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। इसमें एक बस RJ35PA1410 के अंदर के सीसीटीवी फुटेज पेश किए। इसमें इस दिन सोहनलाल सफर कर रहा है, तभी रात को 11.30 बजे तीन युवक (जो पुलिसकर्मी बताए गए हैं) बस में आते हैं और उसे उतारकर ले जाते हैं। 

इसी दिन मल्हारगढ़़ थाने में शाम 5.15 बजे सोहनलाल को पुलिस ने एनडीपीएस केस में गिरफ्तार बताया जाता है। उसके खिलाफ केस नंबर 218/25 दर्ज किया जाता है। बस में जब युवक था तो खाली हाथ था। वहीं यही पुलिस वाले एक जैसे कपड़े टी शर्ट में मल्हारगढ़़ थाने के बाहर दिख रहे हैं। 

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पुलिस ने यह बताया-

उधर पुलिस ने इस केस को सही बताया। बस मालिक का शपथपत्र बताते हुए कहा कि यह सीसीटीवी फुटेज उस बस के नहीं है। यह गलत फुटेज है। एसआई संजय सिंह का कहना है कि वह इस युवक को नहीं जानते हैं।

हाईकोर्ट ने पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए युवक को 25 हजार के मुचलते पर जमानत के आदेश दिए। साथ ही इस मामले में पूरे मल्हारगढ़़ थाना बल पर ही आशंका जताई। इस पर स्थिति साफ करने के लिए एसपी को पेश होने के लिए कहा है।

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