इंदौर हाईकोर्ट ने छुट्‌टी के दिन सुनवाई कर उज्जैन एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई को दिए आदेश युवती को करें पेश

इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने हैबियस कॉर्पस के तहत लगी याचिका पर अहम आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के साथ ही एसपी उज्जैन, एसीडीएम, तहसीलदार के साथ थाना प्रभारी माधवनगर उज्जैन को आदेश दिए हैं कि अगली सुनवाई में युवती को कोर्ट में पेश करें....

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Sandeep Kumar
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इंदौर हाईकोर्ट

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संजय गुप्ता @ INDORE. इंदौर ( INDORE ) हाईकोर्ट ( High Court ) में हैबियस कॉर्पस के तहत लगी याचिका की सुनवाई रविवार को छुट्‌टी के दिन की गई। इसमें रात को हाईकोर्ट डबल बैंच ने आदेश जारी कर मध्य प्रदेश शासन के साथ ही एसपी उज्जैन, एसडीएम, तहसीलदारर के साथ थाना प्रभारी माधवनगर उज्जैन को आदेश दिए हैं कि अगली सुनवाई 3 अप्रैल के दिन युवती को सशरीर ( कार्पस ) कोर्ट में पेश किया जाए। 

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पुलिस को पिता ने की थी शिकायत

उज्जैन में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट थाने में कराई थी। इसमें बाद में बताया गया कि युवती ने उज्जैन के ही एक युवक से चिंतामण गणेश मंदिर में शादी कर ली है। लेकिन शादी की बात पिता को सही नहीं लगी और उन्होंने जांच के लिए कहा। इसमें एसडीएम द्वारा तहसीलदार के माध्यम से शादी के सर्टिफिकेट की जांच की गई, इसमें भारी अनिमितता मिली। 

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शादी का सर्टिफिकेट लग रहा फर्जी

पिता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका करने वाले अधिवक्ता गौरव वर्मा ने एसडीएम की रिपोर्ट देकर बताया कि यह सर्टिफिकेट फर्जी है। रिपोर्ट में साफ है कि दोनों पक्षों वर व वधू की ओर से गवाह एक ही है। इसमें वधू पक्ष से कोई हस्ताक्षर ही नहीं है। मंदिर प्रबंध समिति के विवाह पंजीन रजिस्टर में प्रबंधक के हस्ताक्षऱ् नहीं है. अंगूठे के निशान भी नहीं लिए गए हैं। विवाह कराने वाले के भी हस्ताक्षर नहीं है।

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