हनी ट्रैप केस में अब होना है आरोप तय , एक आरोपी नहीं पहुंची कोर्ट , गिरफ्तारी वारंट जारी
Vikram Jain | May 25, 2024, 19:27 IST
Indore honey trap case Accused Shweta Swapnil
मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप केस में इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी श्वेता पति स्वप्निल जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। शनिवार को मामले में सभी आरोपी जिला कोर्ट में पेश हुए लेकिन एक आरोपी पेशी पर नहीं पहुंची। जिसके बाद वारंट जारी किया गया।
संजय गुप्ता@ INDORE. मप्र की राजनीति में उबाल लाने वाले चर्चित हनी ट्रैप केस में अब आरोपियों पर आरोप तय होना है। इसके लिए शनिवार को जिला कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन एक आरोपी श्वेता पति स्वप्निल जैन नहीं पहुंची। विशेष न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
विशेष शासकीय अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई नियत थी। अब मामला इसमें आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन सामने वाले पक्ष ने इसके लिए समय मांगा है। वह इसमें लिखित तर्क करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसके लिए 27 जुलाई तक का समय दिया है। इस दिन आरोप के लिए सुनवाई होगी और सभी आरोपियों पर एक बार आरोप तय होने के बाद फिर गवाहों के बयान और आगे की सुनवाई होगी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नितिन ननेनिया और एमके दीक्षित ने कहा कि एक आरोपी नहीं था, इसलिए बहस नहीं हो सकी, गैर हाजिर रहने वाले का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।।
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इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के दिन 25 मई को पेश होने के लिए कहा था। लेकिन इस दिन आरोपी श्वेता पति स्वप्निल जैन पेश नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से कोई वकील आया। ना ही गैर हाजिरी के लिए कोई आवेदन लगा। इसके चलते अब गिरफ्तारी वारंट हुआ है। जिसमें पुलिस अब उन्हें 27 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी।
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श्वेता पति स्वप्निल जैन को छोड़कर बाकी आरोपी श्वेता पति विजय जैन, आरती दयाल, बरखा सोनी, अभिषेक सिंह, ओमप्रकाश, मोनिका यादव, रुपा कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित थे। अधिवक्ता यावर खान ने बताया कि आरोप तय करने के लिए सभी की उपस्थिति जरूरी होती है। एक आरोपी के नहीं आने से यह नहीं हो सकी अब अगली सुनवाई पर होगी।
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आरोप लगाने के लिए होगी सुनवाई
विशेष शासकीय अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई नियत थी। अब मामला इसमें आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन सामने वाले पक्ष ने इसके लिए समय मांगा है। वह इसमें लिखित तर्क करना चाहते हैं। कोर्ट ने इसके लिए 27 जुलाई तक का समय दिया है। इस दिन आरोप के लिए सुनवाई होगी और सभी आरोपियों पर एक बार आरोप तय होने के बाद फिर गवाहों के बयान और आगे की सुनवाई होगी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नितिन ननेनिया और एमके दीक्षित ने कहा कि एक आरोपी नहीं था, इसलिए बहस नहीं हो सकी, गैर हाजिर रहने वाले का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।।
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सभी आरोपियों को होना था पेश
इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के दिन 25 मई को पेश होने के लिए कहा था। लेकिन इस दिन आरोपी श्वेता पति स्वप्निल जैन पेश नहीं हुई और ना ही उनकी ओर से कोई वकील आया। ना ही गैर हाजिरी के लिए कोई आवेदन लगा। इसके चलते अब गिरफ्तारी वारंट हुआ है। जिसमें पुलिस अब उन्हें 27 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करेगी।
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यह सभी कोर्ट में हुए उपस्थित
श्वेता पति स्वप्निल जैन को छोड़कर बाकी आरोपी श्वेता पति विजय जैन, आरती दयाल, बरखा सोनी, अभिषेक सिंह, ओमप्रकाश, मोनिका यादव, रुपा कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित थे। अधिवक्ता यावर खान ने बताया कि आरोप तय करने के लिए सभी की उपस्थिति जरूरी होती है। एक आरोपी के नहीं आने से यह नहीं हो सकी अब अगली सुनवाई पर होगी।
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